अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर पर अनुदान
BOL PANIPAT , 28 दिसंबर। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पानीपत द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए एसबी-89 स्कीम के अंतर्गतअनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर पर अनुदान देने के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटएसएआरएएलएचएआरवाईएएनएडॉटजीओवीडॉटइएन सरल पोर्टल पर 10 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन आवेदन आमन्त्रित किये है।
उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत जिला पानीपत में 35 एचपी अधिक के ट्रैक्टरों पर रुपए 3 लाख या कीमत का 50 प्रतिशत जो भी काम होगा प्रति ट्रैक्टर अनुदान दिया जाना है। लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लाभार्थियों का चयन जिला स्तरीय कार्यकारी समिति (डीएलईसी) द्वारा आवेदन किसानों की उपस्थिति में ऑनलाइन ड्रा के द्वारा किया जाएगा। इसके लिए किसान सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी ट्रैक्टर निर्माता से ट्रैक्टर खरीद करने के लिए स्वतन्त्र होंगे।
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ वजीर सिंह ने बताया कि लाभ लेने के इच्छुक किसान को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत होना आवश्यक है तथा आवेदन करते समय परिवार पहचान पत्र, बैंक खाते का विवरण, सक्षम अधिकारी द्वारा जारी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र, अंडरटेकिंग, पैन नं0, आधार नं0 अपलोड करना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए किसान उपनिदेशक/सहायक कृषि अभियंता पानीपत के कार्यालय से भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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