खाद्य प्रसंस्करण की सूक्ष्म इकाइयों को स्थापित करने के लिए पीएम-एफएमई योजना का लाभ उठाएं: उपायुक्त
BOL PANIPAT , 9 जून। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र व इंफोर्मल रूप में काम कर रहे खाद्य प्रसंस्करण सूक्ष्म इकाईयों को बढ़ावा देने के लिए प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना शुरू की है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति जिला एमएसएमई केंद्र में संपर्क कर सकते हैं।
इस बारे जानकारी देते हुए उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत वित्त वर्ष 2020-21 से 2024-25 के कार्यकाल के दौरान दो लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को फॉर्मल सैक्टर में लाने के लिए दस हजार करोड़ रुपये का लाभ प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत अधिकतम दस लाख रुपये तक की अनुदान सहायता से परियोजना लागत की 35 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड अनुदान सहायता देने का प्रावधान किया गया है । उन्होंने बताया कि योजना का लाभ लेने के लिए पात्र मानदंड के तहत पहले 8 वीं पास योग्यता थी जो अब हटा दी गई है। उक्त योजना में ऋण प्राप्त करने के लिए पीएमएफएमईडॉटएमओएफपीआईडॉटजीओवीडॉटईन पर जाकर ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं।
एमएसएमई के अतिरिक्त निदेशक कपिल मित्तल ने बताया कि इस योजना का संचालन एमएसएमई केंद्र पानीपत द्वारा करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि आवेदन के इच्छुक जिला एमएसएमई केंद्र कार्यालय के दूरभाष नंबर नम्बर 0180-29501073 पर भी सम्पर्क कर सकते हैं।

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