सभी प्रकार के वाहनों की फ्री मूवमेंट पर रहेगी पाबंदी. धारा 163 लागू.
BOL PANIPAT , 3 अक्टूबर। जिलाधीश डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने विधानसभा आम चुनाव 2024 की मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण व स्वतंत्र ढंग से सम्पन्न करवाने से तथा असामाजिक तत्वों पर काबू पाने के उद्देश्य से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सभी प्रकार के वाहनों के फ्री मूवमेंट पर प्रतिबंध लगाए हैं ताकि मतदान व्यवस्था दुरुस्त रहे। इस दौरान प्रत्याशियों को वाहनों को लेकर निर्धारित नियम का पालन करना होगा। ये नियम आपातकालीन वाहनों पर लागू नहीं होंगे।
आदेशों के अनुसार विधानसभा चुनाव-2024 के लिए 5 अक्टूबर को होने वाले मतदान के दौरान जिला पानीपत में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए वाहनों के आवागमन पर निगरानी रखी जाएगी। साथ ही तेज चलने वाले दोपहिया वाहनों सहित सभी प्रकार के वाहनों की जांच की जाएगी। मतदान को शांतिपूर्वक, निष्पक्ष एवं सफलतापूर्वक सम्पन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में धारा 163 लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधीश ने बताया कि मतदान के दिन सभी उम्मीदवार पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग स्वयं कर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। उम्मीदवार की ओर से अधिकृत एक-एक कार्यकर्ता को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन की अनुमति होगी, चालक सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को वाहन में चलने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जिला में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए अवांछित तत्वों पर पूरी निगरानी रहेगी।
जिलाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, अंतरराज्यीय मार्ग जैसे पानीपत-गोहाना पानीपत-सनौली पानीपत-असंध इत्यादि सहित प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सामान्य रहेगी। निजी वाहनों का उपयोग मालिकों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए किया जा सकता है, जिसका चुनाव से कोई संबंध नहीं होना चाहिए। चुनाव ड्यूटी, पुलिस वाहन, आवश्यक सेवाओं से जुड़ी परिवहन सेवा, एम्बूलेंस, दूग्ध वाहन, अस्पताल वैन, पानी के टैंकर, बिजली या अन्य विभागीय वाहन, आपातकालीन सेवाओं में इस्तेमाल होने वाले वाहन, परिवहन विभाग की बसों को जारी आदेशों से बाहर रखा गया है।
सार्वजनिक परिवहन गाडिय़ां जैसे बसें अपने निर्धारित मार्गों के बीच चलती हैं। हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, अस्पतालों और अपरिहार्य यात्राओं के लिए जाने वाली टैक्सी, निजी कार, ट्रक, ट्रेक्टर-ट्रॉली, ऑटो रिक्शा, ई-रिक्शा, स्कूटर, मोटरबाइक, मिनी बस, स्टेशन वैगन आदि चल सकेंगे। बीमार, वृद्ध या शारीरिक रूप से अक्षम मतदाताओं को अपने उपयोग के लिए ले जाने वाले निजी वाहन, ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को अपने ड्यूटी स्थल तक पहुंचने के लिए वाहन को अनुमति रहेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इंटर स्टेट बस स्टैंड, अस्पताल की ओर जाने वाले टैक्सी, थ्री व्हीलर, स्कूटर व रिक्शा आदि को अनुमति रहेगी।
इन वाहनों के अलावा किसी भी प्रकार की आपातकालीन स्थिति में संबंधित सभी पांच विधानसभा क्षेत्रों के संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा कारणों के आधार पर केस-टू-केस आधार पर परमिट जारी किया गया है। निजी वाहनों का उपयोग मालिकों द्वारा स्वयं के लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र तक जाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन उन्हें भी मतदान केंद्र के दो सौ मीटर के दायरे में वाहन सहित जाने की अनुमति नहीं होगी।
उन्होंने बताया कि मतदान के दिन सभी उम्मीदवार अपने संबंधित विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन का उपयोग स्वयं कर सकेंगे। इसके अलावा उम्मीदवार के चुनाव एजेंट को भी पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन का इस्तेमाल करने की अनुमति रहेगी। इसके अतिरिक्त उम्मीदवार की ओर से अधिकृत एक-एक कार्यकर्ता को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक वाहन की अनुमति होगी। ये प्रतिबंध टैक्सी, निजी कार, ट्रक, ट्रेलर वाले या बिना ट्रेलर वाले ट्रैक्टर, ई-वाहन, ऑटो-रिक्शा, ई-रिक्शा, दोपहिया वाहन, मिनी बसों पर भी लागू रहेंगे। यह आदेश 5 अक्टूबर को मतदान प्रक्रिया सम्पन्न होने तक प्रभावी रहेंगे। जो भी इन आदेशों का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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