संपत्ति विरुद्ध अपराधों में वांछित आरोपियों की धरपकड़ के लिए करनाल रेंज पुलिस ने शुरू किए गए विशेष अभियान के तहत पकडे कुल 114 अपराधी
अपहरण, लूट, डकैती, छीनाझपटी, फिरौती व चोरी इत्यादि की वारदातों में संलिप्त दोषियों व आपराधिक गिरोहों का पता लगाकर 114 अपराधियो को पकडा गया तथा 401 पूर्व अपराधियों की निगरानी की गई : पुलिस महानिरीक्षक सतेन्द्र कुमार गुप्ता

BOL PANIPAT : करनाल रेंज में अपहरण, लूट, डकैती, छीनाझपटी, फिरौती व चोरी इत्यादि विभिन्न प्रकार के संपत्ति विरुद्ध अपराधों में संलिप्त दोषियों व आपराधिक गिरोहों का पर्दाफाश करने के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया हुआ है। अपहरण, लूटपाट, डकैती, छीनाझपटी, फिरौती, चोरी, वाहन चोरी, पशु चोरी व अन्य संपत्ति विरुद्ध अपराधो पर अंकुश लगाने तथा दर्ज मामलों के वांछित आरोपियों पर कडी कार्यवाही करते हुए मई माह के तृतीय सप्ताह तक 114 अपराधियों को पकडकर उनके कब्जा से 30,79,000 रुपये की जनसंम्पति बरामद की गई तथा ऐसे अपराधियो से चोरी का माल खरीदने वाले 1 अपराधी को पकडकर उसके कब्जा से 50,000 रुपये की जन सम्पति बरामद की गई है तथा 6 असला व 3 कारतूस बरामद किए गए। संगीन अपराधों में सलिप्त 6 उदघोषित अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्व में सम्पति विरुद्ध अपराधों मे संलिप्त रहे 401 आरोपियों पर कडी निगरानी रखी गई है। इसके अतिरिक्त बार-बार अपराध करने वाले 8 अपराधियों की हिस्ट्रीशीट खोली गई है। सतेन्द्र कुमार गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक, करनाल मण्डल ने करनाल मण्डल के सभी पुलिस अधिकारियों को संपत्ति विरुद्ध अपराधों में सम्मलित दोषियों के संबंध में पूर्ण जानकारी जुटाकर ज्यादा से ज्यादा आपराधिक गिरोहों का पर्दाफाश करने के निर्देश दिए गए हैं। ताकि भविष्य में संपत्ति विरुद्ध अपराधों की पुनरावृत्ति को रोका जा सके।
सतेन्द्र कुमार गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक, करनाल मण्डल ने कहा कि रेंज के विभिन्न थानों में दर्ज संपत्ति विरुद्ध अपराधों में सजा काट चुके दोषियों अथवा जमानत पर आए हुए आरोपियों की गतिविधियों पर भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। ताकि वह भविष्य में किसी अन्य वारदात को अंजाम न दे सके। इसके साथ ही संपत्ति विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए जिला की सीमाओं के साथ लगते अन्य जिलों व राज्यों की पुलिस से भी बेहतर समन्वय स्थापित करके तालमेल रखते हुए सूचनाओं का आदान-प्रदान किया जा रहा है जिससे लूट, डकैती, छीनाझपटी, गृहभेदन व चोरी करने वाले दोषियों पर शिकंजा कसा जा सके तथा किसी भी तरह की संपत्ति विरुद्ध अपराध की वारदात को रोका जा सके। इसके साथ ही अपहरण, लूटपाट, डकैती व छीनाझपटी इत्यादि जघन्य किस्म के मामलों में वांछित, अति वांछित दोषियों की धरपकड़ के संबंध में विशेष रूप से कड़े दिशा निर्देश दिए गए हैं।

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