Friday, April 17, 2026
Newspaper and Magzine


व्यापारी बकायाकर भुगतान की ओटीएस -2025 योजना का उठाएं लाभ: उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at April 11, 2025 Tags: , , , , ,

-10 लाख तक बकाया कर वाले व्यापारियों को 1 लाख की छूट

BOL PANIPAT, 11 अप्रैल। उपायुक्त वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जिले के व्यापारियों से आह्वान किया कि वे जीएसटी विभाग की एकमुश्त निपटान योजना-2025 का लाभ उठाएं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह ने व्यापारियों विशेषकर छोटे व्यापारियों के हित को देखते हुए यह योजना शुरू की है। ओटीएस-2025 करदाताओं को पुराने वित्तीय बोझ से मुक्ति दिलाकर नई शुरुआत करने का अवसर देगी।
उन्होंने योजना के बारें में विस्तार से बताते हुए बताया कि एकमुश्त निपटान योजना-2025 में व्यापारियों को कर पर लगाये गए ब्याज और जुर्माने की छूट मिलेंगी। प्रथम स्लैब में 10 लाख रूपये तक के बकायेदार को एक लाख रूपए की कर छूट है। कोई ब्याज और जुर्माना नहीं देना होगा। शेष कर राशि का 40 प्रतिशत ही जमा करके निपटारा हो जाएगा। दूसरे स्लैब में 10 लाख से 10 करोड़ रूपये तक के बकायेदार को ब्याज और जुर्माना नही देना होगा। शेष कर राशि का 50 प्रतिशत ही एकमुश्त या फिर 2 किस्तों में भुगतान कर सकते है। तीसरे स्लैब के अनुसार, 10 करोड़ रूपये से अधिक के बकायेदार को सिर्फ कर राशि ही जमा करवानी है, तथा ब्याज व जुर्माने में 100 प्रतिशत की छूट दी गई है। यह स्कीम 6 माह तक चलेगी। इसलिए व्यापारी वर्ग बकायाकर भुगतान की एकमुश्त निपटान योजना-2025 का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं।
उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि व्यापारी बकायाकर भुगतान की ओटीएस-2025 योजना की अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्य दिवस में जीएसटी विभाग के कार्यालय में आकर अपने वार्ड के सम्बन्धित अधिकारी से या कार्यालय में स्थापित जीएसटी सुविधा केन्द्र से सम्पर्क करके पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

Comments