Monday, September 21, 2026
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विदेश भेजने के नाम पर लाखों रूपए की धोखाधड़ी करने मामले में दो आरोपी गिरफ्तार. 70 हजार रूपए बरामद.

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at February 11, 2025 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 11 फरवरी 2025, थाना सेक्टर 13/17 पुलिस टीम ने विदेश भेजने के नाम पर लाखों रूपए की धोखाधड़ी करने मामले में नामजद आरोपी बाप बेटे को सोमवार देर शाम को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान रहिश खान व दानिश अली निवासी सुभाष नगर तहसील कैंप के रूप में हुई।

थाना सेक्टर 13/17 प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने मामले में नामजद दो अन्य साथी आरोपियों के अतिरिक्त मुंबई निवासी साथी आरोपी मोहम्मद इमरान के साथ मिलकर अजीजुल्लापुर गांव निवासी सचिन को विदेश भेजने के नाम पर 7 लाख रूपए की धोखाधड़ी करने बारे स्वीकारा। धोखाधड़ी से हड़पी राशि में से दोनों आरोपियों के हिस्से में एक-एक लाख रूपए आए थे। जिसमें से आरोपियों ने कुछ पैसे खर्च कर दिए। पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से बची 70 हजार रूपए की नगदी बरामद कर मंगलवार को पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया।

प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक ने बताया कि पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह आईपीएस को अजीजुल्लापुर गांव निवासी अजमेर पुत्र हरिराम ने वर्ष 2024 में शिकायत देकर बताया था कि वह राजमा चावल की रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन पौषण कर रहा है। उसका बेटा सचिन बीए फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। गांव निवासी हीरा लाल पुत्र जय भगवान ने उससे मिलकर कहा कि उसका भाई श्याम स्पेन में काम करता है। वह कानूनी रूप से बच्चों को विदेश भेजते है। हीरा लाल ने उससे बेटे सचिन को स्पेन भेजकर नोकरी लगवाने की बात कही। स्पेन भेजकर नौकरी लगवाने का 10 लाख रूपए खर्च बताया, और पैसों की पूरी जिम्मेदारी ली। उसने विश्वास कर हीरा लाल को पैसे दे दिए। उसके बेटे को अवैध तरिके से विदेश भेज दिया। कुछ दिन बाद उसे पता चला बेटे के साथ विदेश में दुर्व्यवहार हुआ है। उसे अवैध रूप से बंदी बना लिया गया है। बेटा किसी तरह विदेश से जांन बचाकर घर आया और उसे सारी बात बताई।
उसने इस बारे मार्च 2024 में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक शिकायत दी। जहां से शिकायत को निवारण के लिए थाना सेक्टर 13/17 में मार्क किया गया था। थाना सेक्टर 13/17 में आरोपी हीरालाल ने उससे विदेश भेजने के नाम पर 10 लाख 5 हजार रूपए लेकर आशिद को देने बारे स्वीकारा था। आशिद के पिता रहिश खान ने लिखित में दिया था कि वह दो तीन महिने में पैसे दे देंगे। उस समय पैसे लोटाने के आश्वासन के बाद शिकायत पर उनका समाझौता हो गया था।
रहिश खान ने उसको एक चेक दिया। जो बैंक में बाउंस हो चुका है। अब आरोपियों ने पैसे देने से मना कर दिया और रेहड़ी पर आकर जांन से मारने की धमकी दे रहै है। आरोपियों ने विदेश भेजने के नाम पर उससे 10 लाख 5 हजार रूपए की धोखाधड़ी कर ली।
शिकायत पर आरोपियों के खिलाफ थाना सेक्टर 13/17 में आईपीसी की धारा 420, 120बी, 506 व इमीग्रेशन एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच व आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे।

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