Tuesday, July 21, 2026
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डायल 112 टीम पर हमला करने के दो आरोपी गिरफ्तार. सरकारी गाड़ी को भी पहुंचाया था नुकसान.

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at July 21, 2026 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 21 जुलाई : थाना बापौली पुलिस ने गांव भलौर में डायल 112 टीम पर हमला करने वाले दो आरोपियों को सोमवार शाम को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान गांव भलौर निवासी गोविंद उर्फ मोनी व आनंद उर्फ नंदा के रूप में हुई है। दोनों आरोपी संगे भाई है। आरोपियों ने 19 जुलाई की रात गांव भलौर में दुकान का ताला तोड़कर चोरी होने बारे सूचना पर पहुंची डायल 112 टीम पर कस्सी से हमला किया था और सरकारी वाहन को नुकसान पहुंचाया था।

थाना बापौली प्रभारी सब इंस्पेक्टर पवन ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त कस्सी बरामद कर मंगलवार को पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया।

प्रभारी सब इंस्पेक्टर पवन ने बताया कि थाना बापौली में ईएएसआई दलबीर सिंह ने शिकायत में बताया कि वह 19 जुलाई को डायल 112 (ईआरवी) पर बतौर इंचार्ज तैनात था। उसके साथ सहायक के तौर पर एसपीओ बिजेंद्र तथा चालक एचकेआरएनएल कर्मचारी मुकेश तैनात था। रात करीब 11:37 बजे गांव भलौर में दुकान का ताला तोड़कर चोरी होने बारे कॉल प्राप्त हुई। सूचना मिलते ही वह मौके पर पहुंचे, जहां शिकायतकर्ता अनिल पुत्र सतबीर निवासी भलौर अपनी दुकान के पास मिला। अनिल ने बताया कि गांव निवासी आनंद उर्फ नंदा पुत्र सुरेश ने उसकी दुकान का ताला तोड़ा है और वह मौके पर ही बैठा हुआ है। जब पुलिस टीम ने युवक को अपने घर जाने के लिए कहा तो उसने पुलिस टीम के साथ गाली-गलौज शुरू कर दी तथा आवाज देकर अपने भाई गोविंद उर्फ मोनी को भी मौके बुला लिया।
गोविंद हाथ में कस्सी लेकर वहां आया और उसने कस्सी के पिछले हिस्से (मूंज) से ईआरवी चालक मुकेश के पैर पर वार कर दिया। एसपीओ बिजेंद्र की आंख पर थप्पड़ मारा। जब वह बीच-बचाव करने लगा तो दोनों आरोपियों ने उसके साथ भी मारपीट की। इसके बाद जब वह ईआरवी में बैठकर चलने लगे तो दोनों आरोपियों ने पीछे से ईंट-पत्थर मारकर डायल 112 गाड़ी का पीछे का शीशा तोड़ दिया। उन्होंने गाड़ी रोकी तो दोनों आरोपी हथियार लहराते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे तथा कहने लगे कि उन्होंने पहले भी पुलिस वालों को सबक सिखाया है। थाना बापौली में ईएएसआई दलबीर सिंह की शिकायत पर बीएनएस की धारा 115(2), 121(2), 132, 221, 324(4), 351(3) व 3(5) के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी थी।
गांव भलौर निवासी अनिल पुत्र सतबीर ने भी आरोपियों के खिलाफ दुकान में चोरी करने के प्रयास की शिकायत देकर अभियोग दर्ज कराया था।

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