Monday, October 19, 2026
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डीजीपी हरियाणा अजय सिंघल, आईपीएस के निर्देशानुसार एसपी पानीपत मेधा भूषण, आईपीएस के नेतृत्व में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at October 19, 2026 Tags: , , , , ,

बिना नंबर प्लेट, HSRP के बिना, प्रतिबंधित ब्लैक फिल्म एवं ब्लैक जाली लगे वाहनों की होगी सघन जांच : कानून सभी के लिए समान

BOL PANIPAT : पुलिस द्वारा डीजीपी हरियाणा अजय सिंघल, आईपीएस के निर्देशानुसार तथा एसपी पानीपत मेधा भूषण, आईपीएस के नेतृत्व में जिले में अपराधों की रोकथाम, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने और यातायात नियमों की प्रभावी पालना करवाने के उद्देश्य से विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

इस अभियान के अंतर्गत बिना नंबर प्लेट चलने वाले वाहनों, निर्धारित मानकों के अनुरूप हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) नहीं लगी होने वाले वाहनों, नियमों के विरुद्ध ब्लैक फिल्म एवं प्रतिबंधित काली जाली का प्रयोग करने वाले वाहनों की सघन जांच की जाएगी। और निर्धारित नियमों एवम सुरक्षा मानकों की पालना करवाई जा सके।

पुलिस कार्यालयों से लेकर पुलिस लाइन तक होगी चेकिंग

इस अभियान को प्रभावी बनाने के लिए पुलिस पोस्ट, पुलिस थानों, पुलिस कार्यालयों एवं पुलिस लाइन सहित जिले के विभिन्न स्थानों पर वाहनों की जांच की जाएगी। अभियान के दायरे में पुलिस कर्मचारियों सहित सभी आम नागरिकों तथा अन्य व्यक्तियों के वाहनों की भी नियमानुसार जांच की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को उसके पद, प्रभाव या पहचान के आधार पर नियमों से छूट नहीं दी जाएगी।

कानून सभी के लिए समान है। जांच के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित वाहन चालक अथवा वाहन स्वामी के विरुद्ध कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। पानीपत पुलिस का उद्देश्य केवल चालान करना नहीं, बल्कि अपराधों की रोकथाम, संदिग्ध गतिविधियों पर अंकुश लगाने तथा आमजन की सुरक्षा को मजबूत करना है।

पानीपत पुलिस आमजन से अपील करती है कि जिले में प्रवेश करने से पहले तथा जिले के भीतर वाहन चलाते समय अपने वाहन पर वैध एवं निर्धारित नंबर प्लेट और HSRP सुनिश्चित करें। वाहन पर नियमों के विरुद्ध ब्लैक फिल्म या प्रतिबंधित काली जाली का प्रयोग न करें तथा अपने वाहन के सभी आवश्यक दस्तावेज पूरे रखें।

पानीपत पुलिस स्पष्ट करती है कि नियमों का पालन करना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है और कानून के समक्ष सभी समान हैं। सार्वजनिक सुरक्षा एवं अपराधों की रोकथाम के लिए इस प्रकार की कार्रवाई नियमानुसार निरंतर जारी रहेगी।

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