आदतन नशा तस्करों पर पानीपत पुलिस की कार्रवाई.
-पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत नशा तस्करी के आदतन अपराधी को भेजा जेल.
BOL PANIPAT : 10 जनवरी 2024, जिला को नशा मुक्त करने के लिए पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत के आदेशानुसार नशा तस्करी की वारदातों में संलिप्त आदतन अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको सलाखों पीछे भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में नशा तस्करी के आदतन अपराधी गांव अटावला निवासी रामेहर उर्फ मेहर सिंह को थाना मतलौडा पुलिस द्वारा पीआईटी एनडीपीएस एक्ट के तहत डिटेन कर शनिवार को जेल भेजा गया।
पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने बताया कि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में जो आरोपी लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ा हुआ है और बार-बार ऐसे मामलों में पकड़ा जाता रहा है। ऐसे में उसके आदतन नशा तस्कर होने का अनुमान होने पर पुलिस द्वारा उसके खिलाफ कार्रवाई हेतु गृह सचिव को भेजा जाता है। इस एक्ट में गिरफ्तारी के लिए आरोपी के पास से कुछ भी बरामद होना जरूरी नहीं है। उसे डिटेन किया जा सकता है। गांव अटावला निवासी रामेहर उर्फ मेहर सिंह के खिलाफ नशा तस्करी के 3 मामलें मामले दर्ज है। गृह सचिव ने इनके खिलाफ आदेश पारित करते हुए उसे जेल भेजने के आदेश दिए थे।
आदतन आरोपी रामेहर निवासी अटावला को जुलाई 2018 में 72 किलो गांजा पत्ती व 4 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा पोस्त सहित गिरफ्तार किया गया था। अगस्त 2021 में 180 किलो गांजा पत्ती सहित गिरफ्तार किया गया था। फरवरी 2023 में 9 किलो चूरा पोस्त सप्लाई करने मामले में गिरफ्तार किया गया था। तीनों मामलों में आरोपी बेल पर जेल से बाहर आया हुआ है। तीनों मामले माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।
एसपी अजीत सिहं शेखावत ने कहा कि इस एक्ट के तहत नशा बेचने वालों, नशा रखने वालों, नशा बनाने वालों, एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करने वालों, नशा बेचने वालों का सहयोग करने वालों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नशा बेचने वालों की फाइनेंशियल हेल्प करने वालों और ऐसे अपराधों में शामिल व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि पीआईटी एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई के लिए जिला के अन्य नशा तस्करों को भी चिन्हित किया जा रहा है, जो उनके खिलाफ भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि नशा तस्कर समाज को खोखला कर रहे है, नशा तस्करों को किसी भी रूप में पनपने नही दिया जाएगा।

Comments