हर महीने 2,100 की सहायता से महिलाओं को मिलेगा आत्मनिर्भरता का नया आधार: उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ
1.80 लाख आय सीमा तक की महिलाओं को मिलेगा लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ
सेवा सेतु शिविरों में लगाए गए विशेष हेल्प डेस्क, घर के नजदीक होगा पंजीकरण
कोई भी पात्र महिला योजना से वंचित न रहे, प्रशासन ने तेज किए जागरूकता अभियान
BOL PANIPAT , 28 सितंबर। हरियाणा सरकार द्वारा महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से संचालित की जा रही महत्वाकांक्षी दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की घोषणा के अनुसार अब प्रदेश के उन परिवारों की पात्र महिलाओं को भी योजना का लाभ मिलेगा, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 1.80 लाख तक है।
राज्य सरकार के इस निर्णय से जिले की हजारों अतिरिक्त महिलाओं को सीधा लाभ मिलने का मार्ग प्रशस्त हुआ है। योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रत्येक माह 2,100 की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी। सरकार द्वारा योजना के दूसरे चरण के लिए नए लाभार्थियों का पंजीकरण 17 सितंबर 2026 से शुरू कर दिया गया है। इसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यापक स्तर पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है।
उपायुक्त डॉ. हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में यह योजना एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना केवल आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना नहीं, बल्कि महिलाओं को सम्मान, आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से जोडऩे का सशक्त माध्यम है। बढ़ी हुई आय सीमा के कारण अब अधिक से अधिक परिवारों की महिलाएं इस जनकल्याणकारी योजना का लाभ उठा सकेंगी।
उपायुक्त ने कहा कि जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि कोई भी पात्र महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे और प्रत्येक पात्र लाभार्थी तक सरकार की योजनाओं का लाभ समयबद्ध तरीके से पहुंचे। उपायुक्त ने बताया कि जिले में चल रहे सेवा सेतु अभियान के अंतर्गत आयोजित शिविरों में इस योजना के लिए विशेष स्टॉल और हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं, जहां महिलाओं को आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी दी जा रही है तथा फॉर्म भरने में सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।
उपायुक्त ने बताया कि इसके अतिरिक्त महिलाएं अपने मोबाइल फोन के गूगल प्ले स्टोर से ‘दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना’ ऐप डाउनलोड कर घर बैठे भी अपना पंजीकरण कर सकती हैं। उपायुक्त ने सभी ग्राम सचिवों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में योजना की बढ़ी हुई आय सीमा और पात्रता की जानकारी व्यापक स्तर पर पहुंचाएं, ताकि प्रत्येक योग्य महिला इस जनहितकारी योजना का लाभ प्राप्त कर सके। उपायुक्त ने बताया कि प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि महिलाओं को पंजीकरण प्रक्रिया में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े और उन्हें समय पर सहायता उपलब्ध हो।

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