सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग न करें नागरिक :- डीसी
– एक जुलाई से 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध
– एनजीटी गाइडलाइन की करनी होगी अनुपालना
BOL PANIPAT , 16 मई। डीसी सुशील सारवान ने जिले के नागरिकों से सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सिंगल यूज प्लास्टिक का हमारे वातावरण पर लंबे समय तक विपरीत प्रभाव पड़ता है।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण की ओर सभी मिलकर कदम बढ़ाना होगा तभी हम वातावरण को स्वच्छ रख पाएंगे। वायु प्रदूषण के कारण कई स्थानों पर सांस लेना भी दूभर हो रहा है। इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग सबसे बड़ा कारण है। प्लास्टिक न केवल वर्तमान में प्रदूषण का मुख्य कारण बनकर उभरा है बल्कि अगले कई सौ सालों तक भी इसका दुष्प्रभाव वातावरण में बना रहता है। इसलिए हम सभी को मिलकर सामूहिक प्रयास करते हुए सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रयोग से परहेज करना चाहिए, तभी हम आने वाले पीढ़ी के लिए स्वच्छ वातावरण दे पाएंगे।
डीसी सुशील सारवान ने बताया कि एनजीटी एवं सरकार के निर्देशों के अनुसार आगामी एक जुलाई से प्रदेश में सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूर्णत: प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उसके बाद से एक बार प्रयोग किया जाने वाले प्लास्टिक का कोई भी सामान प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। एनजीटी द्वारा जारी निर्देशों की सभी को पालना करनी पड़ेगी। बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने और वातावरण का स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से सरकार और एनजीटी द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया गया है।
डीसी ने बताया कि सरकार व एनजीटी द्वारा प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट नियम, 2016 को प्रभावी ढंग से लागू करने को कहा गया है। इन आदेशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति अथवा संस्थान के खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने का भी प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार व एनजीटी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्लास्टिक की मोटाई 120 माइक्रोन से कम नहीं होनी चाहिए। इससे कम मोटाई वाले प्लास्टिक की चीजों पर प्रतिबंध रहेगा।

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