Thursday, April 30, 2026
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राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 13 अगस्त को

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at August 9, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 9 अगस्त। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवम् मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अमित शर्मा ने बताया कि आगामी 13 अगस्त को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में पहले उन केसों को लोक अदालत में रखवाया जाए जिनमें सेटलमेंट हो सके और उसके उपरान्त बाकी के केसों में पक्षों से लोक अदालत में उनके केसों के निपटान के बारे में बातचीत कर अवगत करवाया जाएगा।
       मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव अमित शर्म ने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं भी शामिल है और यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के अपराधिक मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं।      
         उन्होंने लोगो से अहवान किया है की वे ज्यादा से ज्यादा अपने मुकदमों को लोक अदालत के माध्यम से निपटारा कर सकते है क्योंकि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालत में निपटान से न किसी की हार और न किसी की जीत होती और लोक अदालतों में विवादों का सौहार्द पूर्वक निपटारा किया जाता है। सभी के लिए न्याय तक पहुंच के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एडीआर तंत्र का संवर्धन काफी महत्वपूर्ण है। लोक अदालत को स्थाई और निरंतर प्रक्रिया बनाने के लिए सत्र न्यायालय पानीपत में दैनिक लोक अदालतें भी आयोजित की जाती है। और अधिक जानकारी व सुविधाओं के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के हेल्प लाइन नंबर 0180-2640125 व 0180-2640222 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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