11 फरवरी को राष्ट्रीय लोक अदालत
BOL PANIPAT , 15 जनवरी। जिला सत्र एवं न्यायधीश सुदेश कुमार शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 11 फरवरी को न्यायिक परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
उन्होने बताया कि कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों, जिसमें दुर्घटना के दावे, चेक बाउंस, चेक वसूली, नागरिक विवादों से संबंधित सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएं भी शामिल हैं। यहां तक कि घरेलू हिंसा अधिनियम आदि से संबंधित कंपाउंडेबल अपराधों के मामलों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलझा सकते हैं।
जिला सत्र एवं न्यायधीश सुदेश कुमार शर्मा ने बताया कि लोक अदालत विवादों के निपटान के प्रभावी तरीकों में से एक है। लोक अदालतों में विवादों का सौहार्दपूर्वक निपटारा किया जाता है। इससे पूर्व 2 फरवरी को एमएसीटी केसों के लिए प्री लोक अदालत का भी आयोजन किया जाएगा।

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