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अवैध कालोनियों में न करें खरीद-फरोख्त. अन्यथा होगी कानूनी कार्यवाही: डीटीपी सुनील आंतिल

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at March 31, 2023 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT , 31 मार्च। जिला नगर योजनाकार अधिकारी सुनील आंतिल ने शहर के लोगों से अपील करते हुए कहा कि वे अवैध कालोनियों में न तो कोई खरीद-फरोख्त करें और न ही कोई निर्माण कार्य करें। उन्होंने कहा कि हरियाणा डिवलोपमेंट एण्ड अर्बन एरियाज एक्ट 1975 के तहत शहर के  नोटिफाईड एरिया के भीतर अवैध कालोनियों मेें खरीद-फरोख्त पर पूरी तरह से पाबंदी है। यदि कोई खरीददार, क्रेता-विक्रेता या प्रोपर्टी डीलर इस क्षेत्र के अंदर जमीन की खरीद-फरोख्त करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि जिला उपायुक्त की तरफ से अवैध निर्माण को रोकने के लिए जिला में एसडीएम, सीटीएम, डीआरओ, एटीपी की एक संयुक्त कमेटी गठित की गई है।  उन्होंने कहा कि नोटिफाईड एरिया में एक एकड़ या इससे कम क्षेत्र के प्लाट की खरीद-फरोख्त के लिए डीटीपी कार्यालय से एनओसी की जरूरत होती है। जो समय पर जारी की दी जाती है। उन्होंने बताया कि विभाग की तरफ से सभी नियम ऑनलाईन विभाग की साईट पर भी देखे जा सकते है।

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