Friday, April 17, 2026
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पानीपत में लगी धारा 144 

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at August 1, 2023 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 1 अगस्त। जिलाधीश डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने जिला में कानून व शांति स्थापित करने के लिए दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेशानुसार जिला में किसी भी तरह के गैरकानूनी क्रियाकलापों, सड़कों को जाम करने, रास्तों को रोकने और 5 या 5 से ज्यादा आदमियों के इकट्ठा होने, किसी भी तरह के आग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासा, चाकू और ऐसे अन्य हथियार जो शांति भंग करने में काम आते हैं को लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश पुलिस फोर्स और दूसरे ऐसे सरकारी ड्यूटी करने वाले व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे जो कानून व्यवस्था स्थापित करने के लिए ड्यूटी पर रहेंगे। लाठी लेकर चलने वाले दिव्यांग और वे समुदाय जो लंबे समय से चले आ रहे कानून के अनुसार हथियार प्रदर्शित करने के हकदार हैं उन पर भी ये आदेश लागू नहीं होंगे,लेकिन अगर कानून व्यवस्था भंग करने में उनका कहीं शामिल होना पाया जाता है तो उन लोगों पर भी ये आदेश लागू होंगे। यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिए गए हैं और कोई भी व्यक्ति अगर इन आदेशों की अवहेलना करते हुए पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी।

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