माईक्रो क्रेडिट फाईनैंस व महिला समृद्धि योजना का प्रार्थी लें लाभ: उपायुक्त
-इच्छुक आवेदनकर्ता कर सकते हैं 7 नवंबर तक निगम की वैबसाईट पर आवेदन
BOL PANIPAT , 20 अक्तूबर। उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित की जा रही योजनाओं का लाभ लेकर हम अपनी दिशा व दशा में परिवर्तन कर सकते हैं। निगम द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे नागरिकों को अपना स्वयं रोजगार स्थापित करने के लिए बैंकों से माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाताहै। इसका लाभ अनुसूचित जाति के उन परिवारों को मिलता हैं जिनकी वार्षिक आय ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 1 लाख 80 हजार रुपए(परिवार पहचानपत्र) से अधिक न हो को अपना स्वयं का कारोबार करने के लिए बैंकों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार रुपए तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है।
उपायुक्त ने बताया कि इस ऋण के माध्यम से पशु पालन, किरयाना दुकान, मनियारी दुकान, ब्यूटी पार्लर, झोटाबुग्गी, ई-रिक्शा, सूअर पालन या अन्य लाभप्रद आय उपार्जन योजना इत्यादि के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है।
उपायुक्त ने बताया कि निगम द्वारा कुल 10 हजार रुपए तक का अनुदान व 10 प्रतिश मार्जिन मनी 4 प्रतिशत वार्षित दर पर उपलब्ध कराया जाता है तथा बकाया ऋण बैंक द्वारा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त योजना के लिए ऋण आवेदन निगम की वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यूडॉटएचएसएफडीसीडॉटओआरजीडॉटआईएनपर कॉमन सर्विस सैंटर पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदनकर्ता को निगम की वैबसाईट पर आवेदन फार्म भरवाकर जिला कार्यालय में जमा कराना होगा।
उपायुक्त ने बताया कि वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं विकास निगम के सहयोग से चलाई जारही माईक्रो क्रेडिट फाईनैंस व महिला समृद्घि योजना की योजना कुछ समयके लिए चालू की गई है जिसमें अधिकतम ऋण राशि 1 लाख रुपए हैं। इस योजनाके लिए ऋण आवेदन 7 नवंबर तक निगम की वैबसाईट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यूडॉटएचएसएफडीसीडॉटओआरजीडॉटआईएनपर किए जा सकते हैं।

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