Saturday, April 18, 2026
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अवैध हार्डिंग/बैनर आगामी दो दिन में हटवाना सुनिश्चित करें: डीटीपी

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at October 9, 2024 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT, 9 अक्टूबर। जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) सुनील आंतिल ने आमजन से अपील की है कि माननीय उच्च न्यायालय पंजाब एवं हरियाणा, चंडीगढ़ के आदेशअनुसार जिला पानीपत में विभाग द्वारा घोषित नियंत्रित क्षेत्र एवं शहरी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले रोड, राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग, अनुसूचित मार्गों के साथ लगती भूमि पर वर्जित, हरित पट्टी पर अवैध रूप से होर्डिंग, पोस्टर,बैनर आदि का विज्ञापन लगाना कानूनन अवैध है। इसीलिए कोई भी व्यक्ति या कंपनी कोई भी होर्डिंग, विज्ञापन संबंधी व्यक्ति विशेष उक्त कार्य न करें।
उन्होंने कहा कि उक्त हार्डिंग/बैनर आगामी दो दिन में हटवाना सुनिश्चित करें अन्यथा विभाग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाते हुए इन्हें उक्त स्थल से हटा दिया जाएगा तथा इनको हटाने पर आने वाले खर्च की भरपाई संबंधित व्यक्तियों से राजस्व के रूप में विभाग द्वारा वसूल की जाएगी।

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