Monday, April 27, 2026
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राष्ट्रीय राजमार्ग पर नए बस अड्डे से टोल प्लाजा तक ट्रैक्टर ट्राली, बैलगाड़ी छोटे ट्रक  व अवैध मॉडिफाइड वाहनों पर सुबह 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक लगा प्रतिबंध 

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at December 13, 2024 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 13 दिसम्बर। जिलाधीश डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश पारित करते हुए जिला में सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक किसी भी तरह से ट्रैक्टर ट्राली, बैलगाड़ी छोटे ट्रक और बाइक जो बोझ ले जाने के लिए मॉडिफाइड करा रखे हैं और अवैध हैं। ऐसे वाहनों के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग पर नए बस अड्डे से टोल प्लाजा तक सुबह 6:00 से रात्रि 10:00 बजे तक चलने पर पाबंदी लगाई गई है।

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