13 सितम्बर (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर पानीपत एवं उप-मंडल न्यायालय समालखा में आयोजित होंगी तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत
BOL PANIPAT , 8 सितम्बर। वर्षा शर्मा, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव, जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत ने जानकारी देते हुए बताया की राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय, चंडीगढ़ तथा हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला के आदेशों के अनुपालन में 13 सितम्बर (शनिवार) को जिला न्यायालय परिसर, पानीपत एवं उप-मंडल न्यायालय, समालखा में तृतीय राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया की लोक अदालत का उद्देश्य त्वरित, सुलभ एवं नि:शुल्क न्याय प्रदान करना है, जिसमें पक्षकार आपसी सहमति से अपने वादों का समाधान कर सकते हैं। इस लोक अदालत में बैंक रिकवरी मामले, मोटर दुर्घटना दावा वादे, चेक बाउंस से संबंधित वाद (धारा 138 एन.आई. एक्ट), पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, किराया एवं संपत्ति संबंधी विवाद, बिजली एवं जल बिल संबंधी वाद, दीवानी एवं आपराधिक शमनीय मामले, पूर्व-लंबित तथा पूर्व मुकदमा पूर्व स्तर पर लंबित वाद (प्री लिटिगेशन मैटर्स) इत्यादि मामलों का निपटारा आपसी सुलह के आधार पर किया जाएगा।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी-सह-सचिव वर्षा शर्मा ने समस्त वादकारियों, अधिवक्ताओं एवं आमजन से अपील की कि वे अधिक से अधिक संख्या में लोक अदालत का लाभ उठाएं एवं अपने वादों का निस्तारण सौहार्दपूर्वक समाधान के माध्यम से कराएं। उन्होंने कहा की अधिक जानकारी हेतु जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत से संपर्क किया जा सकता है।

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