Saturday, May 30, 2026
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मैन्युअल स्कवेंजर एक्ट के अंतर्गत मैन्युअल स्क्वेंगिंग प्रतिबंधित है : मोहम्मद शाईन

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at September 24, 2025 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT , 24 सितम्बर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाईन ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश जारी करते हुए कहा की मैन्युअल स्कवेंजर के तहत अगर कोई व्यक्ति इस जिले में कार्य करता हुआ पाया जाता है तो इसकी सुचना 15 दिन के अन्दर-2 साक्ष्य सहित जिला उपायुक्त कार्यालय पानीपत तथा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंडल न. 1 व 2, पानीपत में दर्ज कराये, ताकि ऐसे व्यक्ति की जानकारी नमस्ते (NAMASTE) पोर्टल पर दर्ज करवाई जा सके व सम्बंधित व्यक्ति सरकार द्वारा चलाई गयी योजना का लाभ प्राप्त कर सके।
जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता ने अवगत कराया कि केंद्र सरकार द्वारा 2013 मैन्युअल स्कवेंजर एक्ट के अंतर्गत मैन्युअल स्क्वेंगिंग को प्रतिबंधित किया गया है जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति सीवर सफाई सम्बंधित कार्य करते हुए मिलता है तो उस व्यक्ति के बारे में जानकारी केंद्र सरकार के नमस्ते (NAMASTE) पोर्टल पर दर्ज किया जाना जरुरी है।

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