सरकार की ओर से चलाई जा रही है दयालु-2 स्कीम: डीसी
-दुर्घटना में मृतक के परिजनों को मिलेंगे एक से पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता
BOL PANIPAT , 24 नवंबर। उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा सरकार ने किसी भी दुर्घटना में घायल या मरने वाले नागरिकों के परिजनों को एक से पांच लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए दयालु-2 नाम से योजना शुरु की हुई है। जिसको हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास के तत्वावधान में संचालित किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि किसी दुर्घटना, आवारा या पालतू पशु की टक्कर से किसी नागरिक की मृत्यु हो जाती है या वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है तो 12 साल तक की आयु के पीडि़तों को एक लाख रुपए, 12 से 18 साल तक की आयु के पीडि़त को दो लाख रुपए, 18 से 25 वर्ष तक की आयु के व्यक्ति को तीन लाख रुपए, 25 से 45 साल की आयु के पीडि़त को पांच लाख रुपए तथा 45 साल से अधिक आयु के व्यक्ति को तीन लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में 70 प्रतिशत या इससे कम विकलांगता होने पर यही राशि मिलेगी।
उपायुक्त ने बताया कि किसी नागरिक को कुत्ता काट लेता है तो एक दांत के निशान पर दस हजार रुपए व दो दांत के निशान पर बीस हजार रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसी तरह दुर्घटना में मामूली चोट के लिए दस हजार रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसी तरह किसी बेसहारा या पालतू पशु की टक्कर से कोई व्यक्ति घायल हो जाता है तो उसको भी आर्थिक सहायता दी जाएगी। योजना में पात्रता के लिए दुर्घटना की एफआईआर या डीडीआर कॉपी, सीएमओ की रिपोर्ट, मेडिकल डिस्चार्ज रिपोर्ट, विकलांगता प्रमाण पत्र या मृत्यु प्रमाण पत्र देना होगा। जरुरत पडऩे पर प्रत्यक्षदर्शी की गवाही भी ली जा सकती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की ओर से इस स्कीम को चलाया जा रहा है, जिसके लिए नागरिक को दयालु योजना के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

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