Thursday, April 30, 2026
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लम्बित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए प्रशासन कर रहा गंभीरता पूर्वक कार्य: उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at January 6, 2026 Tags: , , , , , ,

लंबित मध्यस्थता मामलों को लेकर सरकार सख्त, तय समय सीमा में निपटारे के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने दिए निर्देश

मुख्य सचिव की अध्यक्षता में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, सभी उपायुक्तों को स्पष्ट दिशा-निर्देश

हाईकोर्ट के आदेशों का पालन न होने पर व्यक्तिगत दंड का प्रावधान

BOL PANIPAT , 6 जनवरी। हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंगलवार को प्रदेश भर के उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक कर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा से संबंधित लंबित मध्यस्थता मामलों के शीघ्र निस्तारण को लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए।
बैठक में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन, लंबित मामलों की स्थिति तथा निर्धारित समय-सीमा में निर्णय सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2020 तक के सभी लंबित मामलों का निपटारा 28 फरवरी 2026 तक किया जाना अनिवार्य है, जबकि अन्य वर्षों के मामलों के लिए भी निश्चित समय- सीमा तय की गई है।
  उपायुक्त डॉ. विरेंदर कुमार दहिया ने मुख्य सचिव को आश्वस्त किया कि जिले में लंबित सभी मध्यस्थता मामलों के समाधान के लिए प्रशासन पूरी गंभीरता और प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है।
  उपायुक्त डॉ दहिया ने कहा कि जो भी 123 प्रकरण लंबित हैं, उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया गया है। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए जा चुके हैं ताकि माननीय न्यायालय के आदेशों का पूर्णत: पालन हो सके।
    उपायुक्त डॉ. दहिया ने यह भी कहा कि जिला प्रशासन नियमित समीक्षा, समयबद्ध सुनवाई और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मामलों का समाधान करेगा, जिससे भूमि अधिग्रहण से जुड़े विवादों में प्रभावित पक्षों को शीघ्र न्याय मिल सके।
    बैठक के दौरान यह भी निर्देश दिए गए कि सभी अधिकारी लंबित मामलों का विस्तृत विवरण निर्धारित प्रारूप में समय पर भेजें, ताकि राज्य स्तर पर निगरानी और प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

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