स्टिल्ट प्लस चार मंजिला नीति पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार सख्त. अवैध कब्जों पर तुरंत कार्रवाई के आदेश.
पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, 2 जुलाई 2024 के आदेश पर लगी रोक
सड़कों के रास्ते के अधिकार से हर तरह के अतिक्रमण हटाने के निर्देश जारी।
स्टिल्ट तल में अवैध निर्माण/उपयोग पर तत्काल रोक, उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई तय
आरडब्ल्यूए, डेवलपर्स और प्लॉट मालिकों को चेतावनी,नियमों का पालन अनिवार्य
BOL PANIPAT , 18 अप्रैल। हरियाणा सरकार ने शहरी इलाकों में बढ़ते अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर कड़ा रुख अपनाया है। पंजाबी एवं हरियाणा हाई कोर्ट के आदेश के बाद राज्य में स्टिल्ट प्लस चार मंजिला नीति पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश 2 अप्रैल 2026 को जनहित याचिका संख्या 212/2024 “सुनील सिंह बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य” मामले में जारी किया गया।
उच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद सरकार ने 16 अप्रैल 2026 को सभी संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं। इसके तहत सड़कों के रास्ते के अधिकार पर किए गए सभी प्रकार के अतिक्रमण—जैसे हरित क्षेत्र, लॉन, सौंदर्यीकरण क्षेत्र या सीमा दीवार—को तुरंत हटाने के निर्देश दिए गए हैं।
जिला नगर योजनाकार (प्रवर्तन), अमित ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस प्राप्त कॉलोनियों में रहने वाले प्लॉट/मंजिल मालिक, डेवलपर्स, कॉलोनाइजर और निवासी कल्याण संघों को तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण हटाना होगा। इसके अलावा, स्टिल्ट तल का किसी भी प्रकार का अनधिकृत उपयोग या निर्माण भी तुरंत बंद करना होगा और इसे स्वीकृत भवन योजना के अनुसार बहाल करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेशों की अवहेलना करने पर न केवल अतिक्रमण हटाया जाएगा, बल्कि संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी और दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। यह कदम शहरी व्यवस्था सुधारने और यातायात बाधाओं को दूर करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।

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