Monday, April 20, 2026
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ई-पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनधारक 30 अप्रैल 2026 तक अपना आय प्रमाण पत्र जमा करवाना सुनिश्चित करें।

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at April 20, 2026 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT, 20 अप्रैल। जिला खजाना अधिकारी हजारा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में ई-पेंशन प्रणाली के तहत खजाना/उप-खजाना कार्यालय से पेंशन प्राप्त करने वाले सभी सम्मानित पारिवारिक पेंशनधारकों (जीवनसाथी के अलावा) को, एचसीएस (पेंशन) नियम, 2016 के अनुसार अपनी पारिवारिक पेंशन जारी रखने के लिए, हर साल अप्रैल और नवंबर के महीने में खजाना/उप-खजाना कार्यालय में अपना आय प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक है।
उन्होंने सभी पेंशनधारकों से अपील की कि ई-पेंशन प्रणाली के तहत पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनधारक 30 अप्रैल 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में खजाना/उपखजाना कार्यालय में अपना आय प्रमाण पत्र जमा करवाना सुनिश्चित करें।

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