स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी (एसएए) खोलने के इच्छुक सम्पर्क करें.
BOL PANIPAT , 10 जून। जिला एवं बाल संरक्षण अधिकारी निधि गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला संरक्षण समिति, पानीपत व बाल कल्याण समिति, पानीपत 0 से 18 वर्ष के गुमशुदा बच्चे, छोड़े हुए बच्चे, लावारिस बच्चे जो कि नीड एंड प्रोटेक्सन एंड चिल्ड्रन कनफ्लिक्ट विद लॉ के अंतर्गत आते है ऐसे बच्चे के संरक्षण व पुनर्वास के लिए जिला स्तर पर कार्यरत है। जिला बाल संरक्षण समिति, पानीपत व बाल कल्याण समिति, पानीपत के कार्यालय में गुमशुदा बच्चे, छोडे हुए बच्चे, लावारिस बच्चे लाये जाते है जिनको जिला पानीपत में कार्यरत बाल देखरेख केन्द्रों में भेज दिया जाता है तथा जिन बच्चो के माता-पिता / संरक्षक मिल जाते है उनको माता-पिता / संरक्षको को सौंप दिया जाता है तथा जिन बच्चो के माता-पिता / संरक्षक नहीं मिलते उनको दत्तक ग्रहण प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है।
उन्होंने बताया कि दत्तक ग्रहण की प्रक्रिया के पूरा होने तक बच्चा बाल देख-रेख केंद्र या स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी में रहता है। जिला पानीपत मेें कोई भी स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी कार्यरत नहीं है।
निधि गुप्ता ने बताया कि यदि कोई दम्पति बच्चा गोद लेना चाहता है परन्तु उन्हें किसी प्रकार की समस्या आ रही है तो ऐसे दम्पति / परिवारों की जिला बाल संरक्षण समिति, पानीपत के द्वारा काउंसलिंग के माध्यम से मदद की जाती है। उन्होंने कहा कि अगर कोई प्रतिष्ठ संस्था / एन.जी.ओ. स्पेशल एडॉप्शन एजेंसी (एसएए) खोलने के इच्छुक है तो वह लघु सचिवालय की चौथी मंजिल पर आकर या फोन न0- 0180-2641574, 0180-2642574, 9255644002 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

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