Saturday, July 4, 2026
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फायरिंग कर युवक पर जानलेवा हमला करने के दो और आरोपी गिरफ्तार

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at July 4, 2026 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT , 04 जुलाई : सीआईए वन पुलिस ने समालखा क्षेत्र के हथवाला गांव में युवक पर फायरिंग कर जानलेवा हमला व मारपीट करने मामले में शुक्रवार शाम को दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों की पहचान हथवाला निवासी कपिल व अंकित के रूप में हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को निजामपुर गंदा नाला पुलिया के पास से गिरफ्तार किया।

सीआईए वन प्रभारी इंस्पेक्टर फूल कुमार ने बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके अपने सात साथी आरोपियों चुलकाना निवासी रवि उर्फ कमांडो, समालखा शास्त्री कॉलोनी निवासी सुमित उर्फ बांदरी, डिकाडला निवासी भूपेंद्र, हथवाला निवासी राहुल व बंटी और बापौली निवासी आर्यन व लक्की के साथ मिलकर उक्त वारदात को अंजाम देना स्वीकारा। पुलिस ने शनिवार को पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया जहा से उन्हें न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया।
मामले में पहले गिरफ्तार हो चुके सात आरोपियों रवि उर्फ कमांडो, सुमित उर्फ बांदरी, भूपेंद्र, राहुल, बंटी, आर्यन व लक्की के कब्जे से वारदात में प्रयुक्त एक देसी पिस्तौल, एक डंडा व एक क्वीड गाड़ी बरामद कर सभी आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत जेल भेज जा चुका है।

यह है मामला

थाना समालखा में हथवाला गांव निवासी रिंकू पुत्र सुरेंद्र ने पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि 30 मार्च की शाम करीब 7 बजे वह अपने घर के बाहर खड़ा था। तभी एक क्विड गाड़ी आई जो अंकित के घर के बाहर रूकी। गाड़ी में गांव निवासी राहुल, चुलकाना निवासी रवि उर्फ कमांडो व इनके दो तीन अन्य साथी थे। वे काफी देर तक बैठे रहे। कुछ देर बाद रवि उर्फ कमांडा व राहुल ने जान से मारने के लिए उस पर गोली चला दी। वह जान बचाकर घर के अंदर भागा। आवाज सुनकर भाई नीरज, कपिल और मोहित बाहर आए तो आरोपियों ने उन पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की और गाड़ी सहित फरार हो गया। इसके बाद अंकित, कपिल उर्फ मोनी, बंटी, राहुल रामफल, मनोज व विशाल ने मिलकर लाठी डंडों से उन सभी पर हमला कर दिया। भाई नीरज ने बीच बचाव कराया। आरोपियों ने उनके साथ मारपीट की और जाते हुए जान से मारने की धमकी दी। थाना समालखा में रिंकू की शिकायत पर बीएनएस की धारा 190,191(3),115(2), 109(1), 351(3) व आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग दर्ज कर पुलिस ने मामले की जांच व आरोपियों की धरपकड़ के प्रयास शुरू कर दिए थे।

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