29 अक्तूबर 2026 – यातायात सम्बन्धित जरुरी सूचना. 01 नवंबर 2026 से दिल्ली में बाहरी बसों के प्रवेश हेतु नया नियम लागू.
BOL PANIPAT : सर्वसाधारण एवं समस्त वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में प्रदूषण नियंत्रण हेतु दिल्ली में प्रवेश करने वाली बसों के लिए नया नियम लागू किया गया है।
दिनांक 01.11.2026 से दिल्ली में बाहर से प्रवेश करने वाली सभी बसों के लिए इलेक्ट्रिक (EV), सीएनजी (CNG) या बीएस-6 (BS-VI) डीजल होना अनिवार्य कर दिया गया है।
यह नियम इन बसों पर लागू होगा:
- ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (AITP) वाली बसें
- कॉन्ट्रैक्ट कैरिज / टूरिस्ट बसें
- संस्थागत / स्कूल / कॉलेज बसें
नोट: यह नियम दिल्ली में रजिस्टर्ड (DL नंबर) बसों पर लागू नहीं होगा। यह नियम केवल दिल्ली से बाहर के राज्यों से दिल्ली में आने वाली बसों पर लागू है।
इस संबंध में सभी राज्यों/UTs की सरकारों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने ट्रांसपोर्ट ऑपरेटरों को इसकी जानकारी दें।
इसी क्रम में पानीपत पुलिस जिले के सभी वाणिज्यिक वाहन संघों – ट्रक यूनियन, स्कूल/कॉलेज बस संचालक, टूरिस्ट बस ऑपरेटर, ऑटो-रिक्शा यूनियन, टैक्सी/कैब ऑपरेटर, शुगर मिल, NFL, रिफाइनरी परिवहन ऑपरेटरों से अपील करती है कि 31 अक्टूबर 2026 के बाद दिल्ली की तरफ केवल नियमानुसार (EV/CNG/BS-VI) बसें ही भेजें।
नियम का पालन न करने पर दिल्ली बॉर्डर पर बसों को रोका जा सकता है व नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। अतः असुविधा से बचने के लिए समय रहते अपने वाहनों की जांच सुनिश्चित करें।

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