Friday, April 24, 2026
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चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों/संघों/उम्मीदवारों/व्यक्तियों को आदर्श आचार संहिता की अनुपालन करने के निर्देश जारी किए

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at May 3, 2024 Tags: , , , , , ,

BOL PANIPAT , 3 मई। जिलाधीश डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान संपत्ति के विरूपण की रोकथाम के संबंध में भारत के चुनाव आयोग के निर्देशानुसार राजनीतिक दलों/संघों/उम्मीदवारों/व्यक्तियों को आदर्श आचार संहिता की अनुपालन करने के निर्देश जारी किए हैं।
        आदेशानुसार कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार अपने अनुयायियों को किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, परिसर, दीवार आदि का उपयोग उसकी अनुमति के बिना ध्वज दंड लगाने, बैनर लटकाने, नोटिस चिपकाने, नारे लिखने आदि के लिए नहीं करेगा। जब भी संपत्ति का कोई विरूपण, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी, भवन के मालिक की लिखित अनुमति के बिना किया गया है, संबंधित पार्टी/संघों/उम्मीदवारों/व्यक्तियों पर कानून की धारा 425, 426,427 433 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भारतीय दंड संहिता आदि के साथ-साथ हरियाणा संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम और नगर निगम कानून के तहत भी, साथ ही संपत्ति के विरूपण को हटाने पर होने वाला खर्च जिला प्रशासन द्वारा संबंधित पार्टी/एसोसिएशन/उम्मीदवार से वसूल किया जाएगा।
आदेशों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि अभिव्यक्ति सार्वजनिक भवन में साइनबोर्ड, राजमार्गों और सडक़ों के महत्वपूर्ण चौराहों पर सडक़ दिशाओं का संकेत, राजमार्ग पर मील के पत्थर, एहतियाती नोटिस बोर्ड जैसी सार्वजनिक संपत्तियों को शामिल किया जाएगा। आम जनता की सुविधा के लिए रेलवे प्लेटफार्म/बस टर्मिनल या कोई अन्य नोटिस या साइनबोर्ड प्रदर्शित करना और चुनाव प्रचार के लिए उपरोक्त संपत्ति को विरूपित करने वालों के खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। इन निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उपमंडल मजिस्ट्रेट अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में प्रवर्तन मजिस्ट्रेट होंगे। संबंधित एसएचओ और बीडीपीओज/ईओ नगर निगम/सचिव, एमसी द्वारा उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। उपमंडल मजिस्ट्रेट इस उद्देश्य के लिए उडऩदस्ते तैयार कर सकते हैं। प्रत्येक दस्ते/समिति के प्रभारी इस संबंध में उल्लंघन की रिपोर्ट संबंधित एसडीएम को देंगे। आदर्श आचार संहिता के तहत चुनाव आयोग द्वारा परिकल्पित संपत्तियों के विरूपण की जांच करने के लिए पुलिस, पानीपत संबंधित एसएचओ के तहत फ्लाइंग स्क्वाड का भी गठन करेगी। उपरोक्त निर्देश का कोई भी उल्लंघन या इसके सख्त कार्यान्वयन में किसी भी प्राधिकारी की ओर से किसी भी ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा।

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