वोटर कार्ड बनवाकर मतदाता बने सबसे बड़े उत्सव का हिस्सा:- जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया
-मतदाता फॉर्म 6 भरकर कर सकते हैं आवेदन
-वोट बनवाने के लिए बीएलओ से भी कर सकते हैं संपर्क
-वोट के लिए फॉर्म विभाग की वेबसाइट पर भी डाउनलोड कर आवेदन कर सकते हैं पात्र
BOL PANIPAT ,17 अप्रैल। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि लोकतंत्र की सबसे अहम कड़ी मतदाता हैं। इसलिए अभी भी यदि किसी नागरिक का वोटर कार्ड नहीं बना है तो वह तुरंत अपना वोटर कार्ड बनवा कर देश के सबसे बड़े उत्सव का हिस्सा बन सकता है।
उन्होंने बताया कि नागरिक 26 अप्रैल तक अपना वोट बनवा सकते हैं। पात्र व्यक्ति संबंधित बी.एल.ओ, निर्वाचन पंजीयन अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीयन अधिकारी के पास फॉर्म-6 भरकर वोट बनवा सकते हैं। यह फॉर्म मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय विभाग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, जो डाउनलोड किए जा सकते हैं।
जिला निर्वाचन अधिकारी नेबताया कि लोकतंत्र के पर्व में हर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना योगदान अवश्य करें। इसके लिए प्रत्येक मतदाता यह अवश्य सुनिश्चित कर लें कि उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो। जिस मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, केवल वही मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में है, लेकिन उसके पास मतदाता पहचान पत्र (एपिक) नहीं है तो वह निर्वाचन आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक पहचान पत्र दिखाकर भी अपना वोट डाल सकता है।
उन्होंने कहा कि यदि मतदाता के पास पुराना एपिक कार्ड है तो भी वह वोट डाल सकता है, बशर्ते कि उसका नाम उस क्षेत्र की मतदाता सूची में होना चाहिए। यदि किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची में नहीं है तथा वह वोट डालने के लिए मतदान केंद्र पर अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड या अन्य कोई पहचान पत्र दिखाता है तो उसे वोट डालने नहीं दिया जाएगा। कोई भी मतदाता केवल तभी वोट डाल सकता है जब उसका नाम मतदाता सूची में दर्ज हो।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि एपिक के अलावा मतदाता आयोग द्वारा निर्दिष्ट अन्य वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों का उपयोग करके भी वोट डाल सकते हैं। उन्होंने बताया कि पात्र दो पासपोर्ट साइज रंगीन फोटो, अपने निवास और आयु प्रमाण पत्र के साथ ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वोट बनवाने से संबंधित जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर- 1950 पर संपर्क कर सकते हैं।

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