Monday, May 19, 2025
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भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक ब्लैकआउट के आदेश जारी

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at May 9, 2025 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : 9 मई–जिलाधीश डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने आपातकाल परिस्थिति के मद्देनजर नागरिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक( रात 8:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक) जिला पानीपत में सभी तरह की आउटडोर लाइट्स, जिन में स्ट्रीट लाइट, बिल बोर्ड इत्यादि के साथ-साथ विभिन्न तरह के बिजली बैकअप में उपयोग होने वाले उपकरणों जैसे इनवर्टर और जनरेटर इत्यादि के उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किए हैं।
उक्त आदेशों की अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 223 के तहत कार्यवाही की जाएगी और वह दंड का भागीदार होगा।
आदेशानुसार अंदर घरों में प्रकाश की व्यवस्था के लिए लाइट उपयोग में ली जा सकती है, लेकिन इसके लिए खिड़कियों को पूरी तरह से मोटे पर्दों के साथ कवर करना होगा ताकि कोई भी लाइट या रोशनी बाहर ना जा सके।

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