दुष्कर्म पीड़ित बच्ची व उसके परिवार की सोशल मीडिया पर पहचान दिखाने वाले यू ट्यूबर के खिलाफ मुकदमा दर्ज.
आरोपी यू टयूबर को पानीपत पुलिस ने किया गिरफ्तार, आरोपी की पहचान रवि नागर निवासी अदियाणा पानीपत के रूप में हुई
01 नवंबर 2022, गत दिनों पानीपत के एक गांव के अंतर्गत 8 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के प्रयास की वारदात को अंजाम दिया गया था। वारदात के संदर्भ में बच्ची के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं, आरोपी को सोमवार को माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया था। इस मामले में सोमवार को एक यू टयूबर ने गांव में पहुंचकर बच्ची व उसके परिवार की पहचान सोशल मीडिया पर खबर के रूप में वीडियो अपलोड कर दी। जिससे बच्ची व परिवार की पहचान उजागर होने से उनके पास जानकारों के फोन आने लगे। जिससे परिवार मानसिक व सामाजिक तौर पर प्रताड़ना महसूस करने लगा। जिसकी शिकायत बच्ची के पिता ने पुलिस को दी। पानीपत पुलिस द्वारा शिकायत पर यू ट्यूबर के खिलाफ केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।
पुलिस अधीक्षक श्री शशांक कुमार सावन के संज्ञान में मामला आते ही उन्होंने संबंधित थाना पुलिस को विशेष रूप से निर्देश दिए। पुलिस टीम ने आरोपी के संभावित विभिन्न ठिकानों पर दबिश देकर सोमवार साय आरोपी यू ट्यूबर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी की पहचान रवि नागर पुत्र राजेंद्र निवासी गांव अदियाणा, पानीपत के रूप में हुई है। आरोपी गजब हरियाणा मीडिया के नाम से यू-टयूब पर चैनल चलाता है। आरोपी यू ट्यूबर के कब्जे से वारदात में प्रयोग मोबाइल फोन बरामद किया गया। आरोपी से पुलिस प्रारंभिक पूछताछ में पता लगा कि वह 12वीं पास है। उसके पास पत्रकारिता की कोई डिग्री नही है और ना ही पत्रकारिता करने की कही से ट्रेनिंग ली हुई है। आरोपी खुद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को न्यूज चैनल के रुप में प्रयोग करने लगा। पुलिस टीम ने आरोपी को आज माननीय न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया है। मामले में फरार चल रहे इसके साथी आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पुलिस अधीक्षक श्री शशांक कुमार सावन ने बताया कि 23 पॉक्सो एक्ट के अनुसार किसी भी परिस्थितियों में पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करना कानूनी जुर्म है। मीडिया व सोशल मीडिया प्लेटफार्म इस प्रकार के केस में खबरें प्रकाशित करते समय बच्चे के हित को देखते हुए विशेष रूप से सावधानियां बरतनी चाहिए कि किसी भी प्रकार से पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर ना हो।
पुलिस को बच्ची के पिता ने दी एक अन्य शिकायत में बताया था कि सोमवार दोपहर को उसके भतीजे ने फोन किया और कहा की घर पर पत्रकार आए हुए हैं। वह वारदात के बारे में पूछ रहे हैं। उसने भतीजे से कहा की उसकी बात करवाओं। भतीजे ने बात करवाई तो युवक ने बताया वह सोशल मीडिया से रवि नागर बोल रहा है। उसने युवक से कहा की परिवार वालों से इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। इसके बाद भी युवक ने परिजनों से बात कर सोशल मीडिया पर लाइव चला दी। उसके बाद जानकारों के फोन आने लगे। और उन्होंने बताया की तुम्हारें बारे में सोशल मीडिया पर खबर चल रही है। शाम को उसने रवि नागर के पास फोन कर उससे पूछा की वह उनकी वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों डाल रहे हो और इसको बंद करने के लिए कहा। रवि नागर ने फोन पर ही कहा की इसको ऐसे ही चलाएगा। आरोपी रवि नागर ने भला बुरा कहते हुए जान से मारने की धमकी दी। आरोपी रवि नागर ने मना करने के बाद भी उसकी व उसके परिवार व गांव की पहचान सोशल मीडिया पर दिखाई। जिससे परिवार मानसिक तनाव में है। शिकायत पर पानीपत पुलिस ने आईपीसी की धारा 506 व 23 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।

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