134-ए निःशुल्क शिक्षा आंदोलन से जुड़े हाईवे जाम केस में सोकेन्द्र बालियान सहित 6 लोगों को सीजेएम कोर्ट ने किया बरी।
BOL PANIPAT : 134-ए निःशुल्क शिक्षा अधिकार से जुड़े ऐतिहासिक आंदोलन के दौरान दर्ज नेशनल हाईवे जाम मामले (FIR No. 532/2016, Panipat City) में आज माननीय न्यायालय, पानीपत ने सभी आरोपियों को पूर्णत: बरी करने का निर्णय सुनाया। यह फैसला सीजेएम मुख्य दंडाधिकारी महेंद्र सिंह की कोर्ट ने सुनाया। आईपीसी की धारा 147,149,186,283, 341 एवं 8A नेशनल हाईवे एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ था।
इस केस में मुख्य आरोपी सोकेन्द्र बालियान थे एवं अन्य में सोनिया, आशा, बृजेश कुमार, राजकुमार, पूनम, राजेश कुमार और लाल सिंह शामिल थे। आशा और बृजेश इस केस में पहले ही भगोड़े घोषित हो गए थे और बाकी सभी 6 लोग आज बरी हो गए हैं।
यह फैसला उन सभी अभिभावकों, विद्यार्थियों और समाजसेवकों के लिए राहत और सम्मान का क्षण है, जिन्होंने शिक्षा के हक की लड़ाई लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी थी। माननीय न्यायालय ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किसी भी आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं होते।

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