आबकारी एवं कराधान की एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम के तहत जुर्माना राशि एवं ब्याज राशि की पूर्ण छूट. 30 मार्च तक लागू रहेगी पूर्ण छूट.
BOL PANIPAT , 28 फरवरी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त (बिक्री कर) अधिकारी पुनीत शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा एकमुश्त व्यवस्थापन स्कीम के तहत जुर्माना राशि एवं ब्याज राशि की पूर्ण छूट की गई है। यह योजना आगामी 30 मार्च तक लागू रहेगी।
उन्होंने बताया कि स्वीकृत कर पर यह छूट सौ प्रतिशत देय है। यदि विवादित कर की राशि 50 लाख के बराबर या उससे कम है तो विवादित कर का 30 प्रतिशत तथा अन्य सभी मामलों में विवादित कर का 50 प्रतिशत भुगतान करना होगा।
उन्होंने बताया कि निर्विवादित कर – यदि निर्विवादित कर की राशि 50 लाख से कम या उसके बराबर है तो निर्विवादित कर का 40 प्रतिशत तथा अन्य मामलों में निर्विवादित कर का 60 प्रतिशत भुगतान करना होगा। अंतरीय कर पर 30 प्रतिशत देय है। उन्होंने बताया कि करदाता एक मुश्त व्यवस्थापन योजना के तहत निर्धारित निपटान राशि का भुगतान किश्तों के माध्यम से भी कर सकता है।
पुनीत शर्मा ने बताया कि 10 लाख तक की व्यवस्थापन राशि का भुगतान ओटीएस-1 के साथ करना होगा। उन्होंने बताया कि 10 लाख से 25 लाख तक प्ररूप ओटीएस-1 के साथ व्यास्थापन राशि का 50 प्रतिशत तथा प्ररूप ओटीएस-1 में सूचना के साथ व्यवस्थापन राशि का शेष 50 प्रतिशत। 25 लाख से ज्यादा प्ररूप ओटीएस-1 के साथ व्यवस्थापन राशि का 40 प्रतिशत, प्ररूप ओटीएस-1 में सूचना के साथ व्यवस्थापन राशि का 30 प्रतिशत तथा प्ररूप ओटीएस-1 में सूचना के साथ व्यवस्थापन राशि का शेष 30 प्रतिशत।
उन्होंने बताया कि अधिक जानकारी के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यूडॉटहरियाणाडॉटटेक्सडॉटजीओवीडॉटइन पर जानकारी ली जा सकती है या उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (ब्रिकी कर) पानीपत में सम्पर्क किया जा सकता है।

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