पैन कार्ड को आधार से जोडऩे की समय सीमा इस वर्ष 30 जून तक बढ़ाई
BOL PANIPAT , 29 मार्च। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि स्थाई खाता संख्या पैन कार्ड को आधार से जोडऩे की समय सीमा इस वर्ष 30 जून तक बढ़ा दी है। इससे पहले ये समय सीमा 31 मार्च को निर्धारित की गई थी। जो करदाता 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से नहीं जोड़ेगें उनके पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिये जाएंगे।
उपायुक्त ने बताया कि यदि आधार और पैन को 30 जून तक नहीं जोड़ा जाएगा तो ऐसे पैन पर कोई रिफंड नही दिया जाएगा तथा पैन कार्ड निष्क्रिय रहने की अवधि तक ऐसे रिफंड पर कोई ब्याज भी नहीं मिलेगा। संबंधित अधिकारी को आधार के बारे में सूचना देने पर पैन 30 दिन में फिर से चलाया जा सकता है और इसके लिए एक हजार रुपये का भुगतान करना होगा।

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