Friday, April 25, 2025
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जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की परिक्षाओं के मद्देनज़र धारा 163 के तहत आदेश जारी किए.

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at February 28, 2025 Tags: , , , , ,

 BOL PANIPAT : 28 फरवरी। जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से आगामी 29 मार्च तक  विभिन्न शिक्षण संस्थानों और विद्यालयों में आयोजित माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक स्तर की परिक्षाओं के मद्देनज़र जानमाल की हानि रोकने और आमजन में शांति स्थापित करने केे दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।  
आदेशानुसार परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के इक्टठा होने, किसी भी तरह के आग्रेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, जेली, गण्डासा व कुल्हाड़ी इत्यादि किसी भी तरह के हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी।  इसके साथ-साथ 200 मीटर की परिधि में फोटोस्टेट मशीनें भी बंद रहेंगी। ये आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू हो गए हैं और आगामी परीक्षा खत्म होने तक लागू रहेंगे।

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