जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने राष्ट्रीय महिला आयोग के सहयोग से समालखा में लगाया महिलाओं को जागरूक करने के लिये साक्षरता शिविर।
BOL PANIPAT : 26 जुलाई–जिला विधिक सेवा प्राधिकरण वह राष्ट्रीय महिला आयोग के संयुक्त तत्वावधान में बुधवार को समालखा तहसील में महिलाओं के लिए कानूनी साक्षरता का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रतीक जैन रहे। उन्होंने कहा की महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होना बहुत जरूरी है। उन्हें इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी होनी चाहिए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से भी समय-समय पर महिलाओं के लिए इस तरह के कैंप आयोजित किए जाते हैं जिनमें कानून की जानकारी दी जाती है।
आयोजित कैंप के दौरान जिला सरंक्षण एवं बाल विवाह निषेध अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि घरेलू हिंसा अधिनियम एक छतरी की तरह काम करता है, साथ ही साथ ही महिलाओं से जुड़े कई कानूनों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि महिलाओं को अपने अधिकार का पता हो कि उन पर कोई मुसीबत आए तो अपना बचाव कैसे कर सकती हैं। इस दौरान घरेलू हिंसा अधिनियम, बाल विवाह सहित महिलाओं से जुड़े कई कानूनों के बारे में जानकारी भी प्रदान की। उन्होंने बताया कि भारतीय संविधान में महिलाओं की सुरक्षा और समानता से जुड़े कई कानून बनाए गए हैं जो महिलाओं को सशक्त बनाते हैं। इसके लिए महिलाओं को आगे आना होगा साथ ही यह भी आह्वान किया कि आप अपने बच्चियों को पढ़ाएं शिक्षित करें ताकि आगे चलकर समाज में वे अपनी पहचान स्वयं बना सकें। उन्होंने कहा की सरकार लड़कियों को शिक्षा आगे बढ़ाने के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है। संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता ने आज के कार्यक्रम में जन समुदाय से यह अनुरोध किया है कि आप समाज के जनप्रतिनिधि हैं आप अपने क्षेत्र में किसी भी बाल विवाह का आयोजन ना होने दें और जो बाल विवाह हो रहा है अगर आपके संज्ञान में आता है तो उसकी तुरंत जानकारी उन तक पहुंचाएं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण महिलाओं की सुरक्षा के लिए और कानूनी जागरूकता के लिए हमेशा तत्पर है
महिलाएं अपने कानूनी अधिकारों से वंचित ना रह जाए इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उन्हें हर प्रकार की केस दायर करने व केस की पैरवी के लिए फ्री वकील की सुविधा देता है।

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