हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा (एचटीईटी) – 2024 परीक्षा को लेकर जिलाधीश ने किए आदेश जारी।
BOL PANIPAT, 28 जुलाई। जिलाधीश डॉ वीरेंद्र कुमार दहिया ने 30 व 31 जुलाई को आयोजित होने वाली हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा – 2024 के सुचारू आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार परीक्षा केंद्र की 200 मीटर की परिधि में किसी भी तरह से पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के इक_ा होने पर प्रतिबंध रहेगा। किसी भी तरह के आग्नेय अस्त्र, तलवार गंडासी, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, चाकू और दूसरे हथियार लेकर चलने पर पाबंदी रहेगी। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में सभी फोटो स्टेट मशीनों की दुकान भी बंद रहेंगी। किसी भी व्यक्ति द्वारा उक्त आदेशों की अवहेलना करने पर भारतीय न्याय संहिता 223 और अन्य दूसरे प्रासंगिक अधिनियम के तहत दण्ड का भागीदार होगा। उन्होंने बताया की यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे तथा परीक्षाएं समाप्त होने तक लागू रहेंगे।

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