जिलाधीश वीरेंद्र कुमार दहिया ने शोभायात्रा में मुख्यमंत्री के दौरे के दृष्टिगत धारा 144 के तहत आदेश जारी किए
BOL PANIPAT : 20 जनवरी–रविवार को आयोजित होने वाली शोभायात्रा में मुख्यमंत्री के दौरे के दृष्टिगत जिलाधीश वीरेंद्र कुमार दहिया ने दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी किए हैं।
आदेशानुसार जहां-जहां मुख्यमंत्री का दौरा रहेगा उसके 1 हजार मीटर की परिधि के अंदर ड्रोन रूल्स 2021 के तहत अस्थायी रेड जोन एरिया घोषित किया गया है। इसमें कोई भी मानव रहित हवाई वाहन (ड्रोन इत्यादि)उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति उक्त आदेशों की अवहेलना करता है तो वह भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागीदार होगा।

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