चुनाव प्रचार में सुरक्षा वाहन को छोडकऱ 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले के चलने की नहीं होगी अनुमति: डीसी डॉ. वीरेन्द्र दहिया
-रोड शो में पशुओं व स्कूल वर्दी में बच्चों को शामिल करने पर पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबंध
-हेलीकॉप्टर की परमिशन के लिए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय में करना होगा संपर्क
BOL PANIPAT : 3 सितंबर। जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉक्टर वीरेन्द्र कुमार दहिया ने कहा कि विधान सभा आम चुनाव 2024 की नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने के साथ ही चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों व राजनीतिक पार्टियों को चुनाव प्रचार के समय रोड शो, चुनाव रैलियों के लिए जनसाधारण को असुविधा न हो इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों की पालना करनी होगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि केवल चुनाव प्रचार के लिए दोपहिया वाहनों का उपयोग यातायात नियमों के अनुसार ही करना होगा। उन्होंने कहा कि सुरक्षा वाहन को छोडकऱ 10 से ज्यादा वाहनों के काफिले के चलने की अनुमति नहीं होगी। सभी बड़े वाहनों के काफिलों में यदि कोई केंद्रीय मंत्री, राज्य का मंत्री या अन्य विशेष व्यक्ति शामिल है तो काफिलों को 10 वाहनों में तोड़ा जाएगा और दूसरे काफिले में कम से कम 100 मीटर का फासला होगा।
उन्होंने कहा कि एक बाइक पर एक से डेढ़ फीट के झंडे को साथ लेकर चलने की अनुमति होगी। रोड शो के समय जनसाधारण की सुरक्षा को ध्यान में रखा जाएगा और आधी सडक़ पर आवाजाही की अनुमति होगी। रोड शो में पशुओं व स्कूल वर्दी में बच्चों को शामिल करने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होगा। रोड़ शो के दौरान पटाखे फोडऩे व हथियार लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
रिटर्निंग अधिकारी ने बताया कि चुनाव प्रचार के दौरान सार्वजनिक मंचों पर या वाहनों पर लगाए गए लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रात 10 से प्रात: 6 बजे तक प्रतिबंध रहेगा। चुनावी उम्मीदवार प्रचार प्रसार से संबंधी अनुमति के लिए सुविधा पोर्टल का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहीं हेलीकॉप्टर अथवा एक ही गाड़ी की पूरे लोकसभा क्षेत्र में अनुमति के लिए उन्हें जिला रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में संपर्क करना होगा।
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