निर्धारित नियमों के अनुसार ही सोलर वाटर पंप स्थापित करें किसान: एडीसी
-75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे सोलर वाअर पंपिंग सिस्टम
BOL PANIPAT , 8 जून। हरियाणा सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय उर्जा विभाग के माध्यम से किसानों को खेतों में सिंचाई करने हेतु सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम 75 प्रतिशत अनुदान पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इसका उदेश्य सिंचाई की लागत को कम करने के साथ-साथ बिजली की खपत में कमी लाना तथा डीजल पम्प सैटो से होने वाले प्रदूषण से वातावरण को दूषित होने से बचाना व पर्यावरण संरक्षण करना है। अब विभाग के पास कई जिलों से इन पंपों को उखाड़ कर किसी अन्य व्यक्ति को बेचने या दूसरी जगह स्थानान्तरित करने बारे शिकायतें प्राप्त हो रही है जोकि पम्प का दुरुपयोग करने की श्रेणी में आता है।
अतिरक्ति उपायुक्त एवं मुख्य परियोजना अधिकारी वीना हुड्डा ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा स्थापित किए गए स्थान के अलावा इन पंप सैटों को अन्य किसी भी स्थान पर स्थापित नहीं किया जा सकता और ना ही इन्हें उखाड़ कर अपने घरेलू बिजली की जरुरत को पूरा करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इन पंप सैटों को निर्धारित जगह के अलावा दूसरी किसी भी जगह स्थानान्तरित करने या किसी अन्य को यह पंप सैट बेचने पर विभागीय कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
उन्होंने बताया कि किसान को दी गई अनुदान राशि की भी वसूली की जाएगी तथा कम्पनी द्वारा दी गई पंप सैट की गारंटी भी खत्म हो जाएगी। उन्होंने बताया कि इस बारे में जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर इन पंपों का निरीक्षण करना शुरु कर दिया गया है। नियमानुसार पम्प नहीं मिलने पर सम्बंधित किसान के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी।

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