Sunday, March 8, 2026
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फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्मी पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई

By LALIT SHARMA , in Crime in Panipat , at February 21, 2022 Tags: , , , , ,

BOL PANIPAT : पानीपत जिले की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मासूम बच्ची को इंसाफ देते हुए दुष्कर्मी पिता को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश सुमित गर्ग की अदालत ने दुष्कर्मी को 20 साल कैद की सजा, 75 हजार का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोषी अरविंद मूलरूप से जिला आजमगढ़, यूपी का रहने वाला है। फिलहाल पानीपत में रह रहे अरविंद को आईपीसी की धारा 376 AB, 376(2) व 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी ठहराया है। बच्ची को इंसाफ दिलाने के लिए श्रमिक मां ने अपने ही पति के खिलाफ केस लड़ा।

दोषी के खिलाफ  14 अगस्त 2018 को यूपी की निवासी व पानीपत के एक गांव में खेत में बने कमरे में रहने वाली महिला ने  महिला थाना में शिकायत दर्ज कराई गई थी।  उसका एक बेटा व एक बेटी है । बेटी की उम्र 8 साल है। महिला उस दिन वह काम पर गई थी। उसकी 8 साल की बेटी उसके पास रोते-रोते वहीं पहुंची। सिसकियां लेते बच्ची ने बताया था कि मम्मी, पापा ने शराब पी रखी थी और उसे बहुत थप्पड़ मारे। थप्पड़ मारते हुए पापा ने उसके साथ गलत काम किया। गलत काम करने के बाद पापा सो गए और वह यहां भागकर आ गई।

अदालत ने दोषी अरविंद को आईपीसी की धारा 376 AB, 376(2) व 6 पॉक्सो एक्ट में 20-20-20 साल की सजा, 25-25-25 हजार का जुर्माना और जुर्माना न देने पर 1-1-1 साल अतिरिक्त सजा सुनाई है।

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