हरियाणा सरकार ने फेस मास्क पहनने की अनिवार्यता ली वापिस:डी.सी.
BOL PANIPAT , 4 अप्रैल। जिला आपदा प्रंबधन प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं डी.सी. सुशील सारवान ने कहा कि हरियाणा सरकार ने कोरोना महामारी के चलते प्रदेशभर में सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों में प्रवेश करते समय फेस मास्क पहनने की अनिवार्यता को वापस ले लिया है।
अब सार्वजनिक स्थानों व कार्यस्थलों पर फेस मास्क नहीं पहनने पर 500-रूपए का जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस संबंध में राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। उन्होंने बताया कि सरकार की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार आम जनता को सलाह दी गई है कि वे कोविड उपयुक्त व्यवहार की पालना करें।
उन्होंने कहा कि फेस मास्क पहनना,सैनिटाइजर का बार-बार उपयोग,हाथ की स्वच्छता और सामाजिक दूरी बनाए रखना वांछनीय है।
कोविड रोधी वैक्सीन की डोज अवश्य लगवाएं।
डी.सी. सुशील सारवान ने कहा कि हरियाणा सरकार ने मास्क की अनिवार्यता को वापस ले लिया है लेकिन हमें अभी भी सावधानी व सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। आमजन से अपील है कि वे कोविड नियमों के अनुसार व्यवहार करते हुए मास्क ,सामाजिक दूरी व सैनिटाइजेशन का इस्तेमाल करें। जिला में वैक्सीन के सभी पात्र कोरोना रोधी दवा की दोनों डोज अवश्य लगवाएं।

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