ग्राम सचिवों की सोच परिपक्व व कार्य पारदर्शिता पूर्ण होगा तो ग्राम विकास की अंनत संभावनाएं: जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र पाल मलिक
-जिला सचिवालय में ग्राम सचिवों का दो दिवसीय प्रशिक्षण शिविर संपन्न
-प्रशिक्षण में ग्राम सचिवों की डयूटी उनके कार्य व सरकारी योजनाओं के बारे में किया गया प्रशिक्षित
-प्रशिक्षण शिविर में जिले भर के ग्राम सचिवों की भागीदारी
BOL PANIPAT , 13 दिसंबर। जिला सचिवायल के सभागार में ग्राम सचिवों का दो दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में ग्राम सचिवों को सुबह व दोपहर बाद के दो सत्रों में प्रशिक्षित किया गया। अंतिम दिन ग्राम सचिवों को उनके कार्य, जिम्मेदारियां व उनकी डयूटियों के बारे में एसईपीओ द्वारा प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण शिविर में जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र पाल मलिक ने ग्राम सचिवों को संबोधित करते हुए कहा कि उनकी सोच परिपक्व होनी चाहिए व उनका कार्य पारदर्शिता पूर्ण हो।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि गांव का विकास उनका विजन होना चाहिए। क्योंकि बगैर विजन के हम विकास की संभावना भी नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि वे हमेंशा जिस भी विकास संबंधी कार्य में भागीदारी करें उसमें तल्लीनतापूर्वक कार्य करें व समन्वय स्थापित कर कार्य को पूर्ण करें।
डिप्टी कार्यकारी अधिकारी कंचन ने कहा कि ग्राम सचिवों को अपने अधिकारों व अपनी डयूटियों का पता होना चाहिए। इससे वे किसी भी प्रकार के विवादों से बच सकते है। ग्राम सचिव की ग्राम विकास में अहम भूमिका होती है। इसको हमेशा ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए।
इन दो दिनों में ग्राम सचिवों को प्रशिक्षण के दौरान सीएम विंडो, जन संवाद के बारे में पीओ चिराग व क्र्लक जितेश ने जानकारी दी। मनरेगा, वीएएनजीवाई, एमपीएलएडी और एसएजीवाई के बारे में पीओ रणसिंह ने विस्तार से बताया। जिला समन्वयक सविता ने प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के बारे में जानकारी दी।
शिविर में पंचायती राज के कार्यकारी अभियंता प्रदीप कुमार ने तकनीकी ईश्यू के बारे में ग्राम सचिवों को जानकारी दी। डीपीएम मुनतंजार आलम ने एचएसआरएलएम के बारे में जानकारी दी। डीपीएम अंजू व हरिश बंसल ने आरजीएसए, ग्राम पोर्टल, पीएम विशकर्मा, एफएफसी, जीपीडीपी और प्रोपर्टी आईडी के बारे में विस्तार से जानकारी दी। बीसी लोकेश हुरिया व साहयक नवनीत ने एसबीएम-जी के बारे में बताया। पंचायत रिकार्ड, आरटीआई और पंचायत ईश्यू के बारे में प्रजान मेहरा ने जानकारी दी। लॉ ऑफिसर राजेश दूगल ने हरियाणा पंचायती राज एक्ट, विलेज कॉमन लैंड एक्ट और रिवन्यू से जुड़े मामलों के बारे में विस्तारपूर्वक बताया।

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