Friday, May 23, 2025
Newspaper and Magzine


जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए पेंशन उपभोक्ता को उचित माध्यमों से अपना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at October 31, 2022 Tags: , , ,

BOL PANIPAT , 31 अक्तूबर। जिला खजाना अधिकारी हजारा सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 3 से 25 नवम्बर 2022 तक पैंशन उपभोक्ता प्रात: 9 से सायं 5 बजे तक खजाना कार्यालय में आकर अपना जीवित प्रमाण पत्र जमा करवा सकते हैं। पैंशन उपभोक्ता आधारकार्ड, पीपीओ नम्बर, मोबाईल नम्बर अपने साथ लेकर आए।
उन्होंने बताया कि जो पेंशन उपभोक्ता विधवा के रूप में पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं वे उक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त पुर्नविवाह प्रमााण पत्र साथ लेकर आएं अथवा जो पेंशन उपभोक्ता आश्रित के रूप में पारिवारिक पेंशन ले रहे हैं वे उक्त दस्तावेजों के साथ-साथ फैमिली आईडी व आय प्रमाण पत्र साथ लेकर आएं। उन्होंने बताया कि जो पेंशन उपभोक्ता कार्यालय आने में सक्षम नही हैं वे डोर स्टेप सेवाओं के तहत अपना जीवित प्रमाण पत्र अपने नजदीकी डाक घरों के माध्यम से दे सकते हैं।
उन्होंने बताया कि जो पेंशन उपभोक्ता विदेशों में रह रहे हैं वे नियम 4.104 के तहत नियुक्त अधिकृत एजेंट या वह व्यक्ति जिसे पावर ऑफ अर्टोनी दी हुई हो कार्यालय में आकर जीवित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त विदेशों में रहने वाले पेंशन उपभोक्ता भारतीय दूतावास व एसबीआई की शाखाओं में भी अपना जीवित प्रमाण पत्र दे सकते हैं। जीवित प्रमाण पत्र के लिए वटसअप कॉल या कोई अन्य कॉल मान्य नही होगी। जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए पेंशन उपभोक्ता को उचित माध्यमों से ही अपना जीवित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

Comments