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वर्ष 2023 में पानीपत में 12 हजार 103 व्यक्तियों की घर बैठे बनी पैंशन

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at February 19, 2024 Tags: , , , , ,

-मुख्यमंत्री मनोहरलाल ने पात्र विधुर एवं अविवाहित पुरूषों के लिए किया पैंशन का प्रावधान

-पैंशन का लाभ लेकर पात्र बना रहे अपने जीवन को सुगम

-प्रो एक्टिव स्कीम के तहत स्वत: ही बन रही है पात्रों की पैंशन

-घर बैठे पात्र ले रहे हैं सरकार की पैंशन भत्ता योजना का लाभ

BOL PANIPAT : , 19 फरवरी। परिवार पहचान पत्र योजना लागू होने के बाद सरकार की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं के तहत बीते वर्ष 2023 में पानीपत जिले में 12 हजार 103 व्यक्तियों की पैंशन स्वत: बनी है। इन सभी को पैंशन योजना का लाभ सरकार की प्रो एक्टिव स्कीम के तहत प्रदान किया गया है।
उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जानकारी देते हुए बताया कि विभाग द्वारा संचालित की जा रही इन 12 भत्ता योजनाओं के माध्यम से वर्ष 2023 में पानीपत जिले में 12 हजार 103 नए व्यक्तियों को सामाजिक सुरक्षा पैंशन योजनाओं का लाभ दिया गया है। प्रदेश के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां व पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय(सेवा) विभाग द्वारा कल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही है जिसमें वृद्धावस्था, सम्मान भत्ता योजना(पैंशन), निश्रारित बच्चों को वित्तिय सहायता योजना, विधवा एवं निश्रारित महिलाओं को वित्तिय सहायता, दुर्लभ बिमारियों से पीडि़त व्यक्तियों को वित्तिय सहायता योजना, राष्ट्रीय  परिवार लाभ योजना, लाड़ली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, किन्नर भत्ता योजना, दिव्यांग पैंशन योजना, केंसर रोगियों के लिए वित्तिय सहायता योजना, बोना भत्ता योजना, विधुर एवं अविवाहित व्यक्तियों के लिए वित्तिय सहायता योजना व स्कूल ना जाने वाले जीरो से 18 वर्ष तक के मंदबुद्घि बच्चों को पैंशन के माध्यम से लाभ प्रदान किया जाता है ताकि वे अपने जीवन को सुगम बना सके।
उन्होंने बताया कि जनवरी 2023 में उपरोक्त योजनाओं का लाभ लेने वालों की संख्या 552, फरवरी में 757, मार्च में 827, अप्रैल में 1103, मई में 872, जून में 878, जुलाई में 906, अगस्त में 1206, सितम्बर में 1553, अक्तूबर में 901, नवम्बर में 1099 व दिसम्बर में 1449 व्यक्तियों को उपरोक्त पैंशनों का लाभ मिला है। उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा वृद्घा अवस्था पैंशन, दिव्यांग पैंशन तथा विधुर एवं अविवाहित को परिवार पहचान पत्र के आधार पर प्रो एक्टिव स्कीम के तहत उनकी पैंशन बनाने का प्रावधान किया गया है। जिसमें पात्रों को बिना आवेदन किए घर बैठे की पैंशन का लाभ मिल रहा है। उपायुक्त ने बताया कि इन योजनाओं के माध्यम से अनेक लोगों ने लाभ लेकर अपनी स्थिति में जहां सुधार किया है वहीं अपने जीवन को भी नई दिशा दी है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, अनुसूचित जातियां व पिछड़े वर्ग कल्याण तथा अंत्योदय विभाग हरियाणा द्वारा प्रदेश भर में कल्याणकारी योजनाएं क्रियांवित की गई है। इन योजनाओं के तहत पात्रों को वृद्धावस्था सम्मान भत्ता (पेंशन) योजना के तहत 3 हजार रुपये, निराक्षित बच्चों को वित्तिय सहायता योजना के तहत 2100 रूपये व दुलर्भ बीमारियों से पीडि़त व्यक्तियों को वित्तिय सहायता योजना के तहत 3 हजार रुपये दिये जाते हैं।
  विधवा एवं निराक्षित महिलाओं को वित्तिय सहायता योजना के तहत 3 हजार रुपये, राष्टïीय  परिवार लाभ योजना (एनएफबीसी) के तहत 20 हजार रुपये एक मुश्त, लाडली सामाजिक योजना के तहत 3 हजार रुपये प्रति माह , किन्नर भत्ता योजना के तहत  3 हजार, दिव्यांग पेंशन योजना के तहत 3 हजार रुपये प्रति माह दिये जाते हैं, कैंसर रोगियों के लिए वित्तिय सहायता योजना  के तहत 3हजार रुपये, बौना भत्ता योजना के तहत  3 हजार प्रति माह, विदुर एवं अविवाहित की वित्तिय सहायता योजना के तहत  3 हजार और स्कूल ना जा सकने वाले 0 से 18 वर्ष तक के मंद बुद्धि बच्चों को वित्तिय सहायता योजना के तहत  24 सौ रुपये प्रति माह दिये जाते हैं।
उपायुक्त डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने बताया कि प्रो एक्टिव स्कीम के तहत स्वत: ही पात्र पुरूष एवं महिलाओं को पैंशन का लाभ देने वाला हरियाणा पहला प्रदेश है। यह सब मुख्यमंत्री मनोहरलाल की दूरदर्शी सोच का ही परिणाम है कि अब पात्र लोगों को आवेदन करने के लिए कहीं इधर-उधर नही भटकना पड़ता बल्कि परिवार पहचान पत्र में उपलब्ध डाटा के आधार पर प्रदेश सरकार इन योजनाओं का लाभ घर बैठे आमजन को दे रही है।

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