लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान केन्द्रों और मतगणना केन्द्रों के लिए धारा 144 के तहत आदेश जारी.
BOL PANIPAT , 20 मई। जिलाधीश डॉ. वीरेन्द्र कुमार दहिया ने मतदान और मतगणना केन्द्रों पर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से सुनिश्चित करने के दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिला में स्थित 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत मतदान केन्द्रों और 4 जून को होने वाली मतगणना केन्द्रों के 100 मीटर के क्षेत्र के अन्दर आमजन के लिए सेल्यूलर, मोबाइल फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सहित किसी भी प्रकार का सामान ले जाना प्रतिबंधित रहेगा। ये आदेश 25 मई को मतदान के दिन और 4 जून को परिणाम घोषित होने तक मतगणना केन्द्रों पर प्रभावी रहेंगे।

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