प्रशिक्षु न रखने पर औद्योगिक प्रतिष्ठानों पर लगेगा जुर्माना: डीसी
औद्योगिक संस्थानों के साथ भी बेहतर समन्वय स्थापित करे अधिकारी: डीसी
BOL PANIPAT , 29 मई। जिला सचिवालय में सोमवार को डीसी वीरेन्द्र कुमार दहिया ने जिला शिक्षुता कमेटी की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में जिले के सरकारी, अर्ध-सरकारी और निजी प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान डीसी वीरेन्द्र कुमार दहिया ने कहा कि जो प्रतिष्ठान शिक्षुता अधिनियम 1961 के अनुसार अपने-अपने प्रतिष्ठïान में 2.5 प्रतिशत से 10 प्रतिशत तक शिक्षु नही रखेगा उस प्रतिष्ठïान पर नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा।
उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे जिले की औद्योगिक ईकाइयों के प्रतिनिधियों के साथ भी बेहतर समन्वय बनाकर युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार देने में अपना सहयोग दें। उन्होंने आईटीआई के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वे अपने विद्यार्थियों की औद्योगिक ईकाइयों में वर्कशॉप के माध्यम से वर्तमान में चल रहे टेक्सटाईल औद्योगिक नितियों से अवगत करवाने का भी काम भी करें। उन्होंने कहा कि सभी संस्थानों में लगने वाले प्रशिक्षु हरियाणा निवासी अवश्य होने चाहिए और उनका आधार कार्ड केवाईसी भी अवश्य होना चाहिए। उन्होंने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को निर्देश देते हुए कहा कि सभी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में ऐसे कोर्स शुरू करें जिनकी वर्तमान में औद्योगिक ईकाइयों में जरूरत है। इस अवसर पर जिला रोजगार अधिकारी रीतू चहल, आईटीआई के प्रधानाचार्य कृष्ण कुमार, जिला कार्यक्रम अधिकारी परमिन्दर कौर तथा विभिन्न प्रतिष्ठानों के प्रतिनिधियों सहित सभी संबंधित अधिकारी तथा कर्मचारी मौजूद रहे।

Comments