Friday, April 17, 2026
Newspaper and Magzine


जुनाईल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसीपल मैजिस्ट्रेट पुनित लिम्बा ने जुनाईल बोर्ड में अहम फैसला सुनाते हुए मर्डर के नाबालिग आरोपी ई-रिक्शा चालक को छोडऩे के आदेश दिए

By LALIT SHARMA , in DIPRO PANIPAT PRESS RELEASE , at January 14, 2026 Tags: , , , ,

BOL PANIPAT : 14 जनवरी। जुनाईल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसीपल मैजिस्ट्रेट पुनित लिम्बा ने जुनाईल बोर्ड में अहम फैसला सुनाते हुए वर्ष 2023 में एक मर्डर के नाबालिग आरोपी ई-रिक्शा चालक को छोडऩे के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023 में तीन लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति की हत्या की थी और मारने के बाद उसका पर्स निकालकर उसमें से एटीएम चुराया और 35 हजार रूपये की शराब खरीदने के साथ-साथ 10 हजार और 20 हजार रूपये कैश भी निकलवाए। जब पुलिस ने तहकीकात की और इन तीनों को पकड़ा तो उनमें से एक हरी नगर वासी नाबालिग भी निकला। इस मामले में केवल 8 बोतल शराब ही मिल पाई जबकि पैसा इन तीनों ने मिलकर खर्च कर दिया था।
उन्होंने बताया कि यह मामला किला थाना की एफआईआर नम्बर 229/2023 से सम्बंधित था। इस मामले को लेकर उक्त आरोपी को जुनाईल कोर्ट में पेश किया गया। इसी में इसको तीन साल की सजा सुनाई गई थी। इस बाबत प्रिंसीपल मैजिस्ट्रेट पुनित लिम्बा ने उक्त नाबालिग की पढ़ाई को देखते हुए उसे प्रोबेशन बॉंड पर छोडऩे के निर्देश दिए, क्योंकि यह नाबालिग  पहले ही अण्डर गोन दो साल पांच महीने 27 दिन की सजा काट चुका था। इस दौरान इसके सामाजिक व्यवहार और चालचलन पर नजर रखी जाएगी।
प्रिंसीपाल मैजिस्ट्रेट पुनित लिम्बा ने बताया कि कुछ नाबालिग गलत संगत में पडक़र असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर गलत काम करते हैं और जेल में चले जाते हैं। जिसके कारण उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है और उनके अभिभावक भी परेशान होते हैं। नाबालिग अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें और अच्छे चालचलन के साथ समाज में रह सकें। इसलिए ही इस तरह के प्रावधान किए गए हैं।

Comments