हरियाणा महिला विकास निगम की ब्याज की अदायगी माफी योजना – ऋण का बकाया मूलधन आगामी एक जून 2022 तक एक मुश्त या किश्तों में जमा करवाने पर महिलाओं को मिलेगी ब्याज में माफ़ी
BOL PANIPAT : पानीपत, 1 फरवरी। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से ब्याज की अदायगी माफी योजना चलाई गई है। यह योजना उन महिलाओं के लिए है जिन्हें हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से ऋण वितरित किया गया है। उन महिलाओं के लिए अतिदेय ब्याज माफ करने का निर्णय लिया गया है।
उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि इस योजना का लाभ इस शर्त पर माफ करने का प्रावधान किया गया है जो लाभ प्राप्तकर्ता अपने ऋण का बकाया मूलधन आगामी एक जून 2022 तक एक मुश्त या किश्तों में निगम कार्यालय में जमा करवा देगा। उन्होंने ऐसी सभी महिलाओं से अपील की जिन्होंने प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत ऋण लिया है वे इस योजना का लाभ उठा सकती हैं।
उन्होंने बताया कि ऋण की ब्याज माफी का लाभ केवल पूर्ण समस्त बकाया पड़ी मुलधन राशि की अदायगी पर ही दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि वे ही सरकार की इस अनूठी योजना का लाभ उठा सकते हैं और अपने समस्त बकाया पड़े मूलधन ऋण की पूर्ण अदायगी कर शत-प्रतिशत ब्याज माफी का लाभ उठा सकते हैं।

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