दुराचार पीड़ित अबोध को मिला न्याय
BOL PANIPAT : 20 मार्च। जुनाईल जस्टिस बोर्ड के प्रिंसीपल मैजिस्ट्रेट पुनित लिम्बा ने जानकारी देते हुए बताया कि पुराना औद्योगिक पानीपत थाना क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2023 में एक 6 वर्षीय अबोध बालिका से दुराचार होने की शिकायत प्राप्त होने पर 14 वर्षीय एक किशोर बालक पर धारा 6 पोस्को एक्ट व 376 ए.बी., 377 आईपीसी मेें केस दर्ज हुआ था।
उन्होंने बताया कि मामले की सुनवाई करते हुए किशोर वाद-विवादित बालक को दोषी करार दिया गया है। इस केस में अबोध पीडि़ता अपने ब्यान दर्ज नहीं करवा सकी। लेकिन पीडि़ता के माता-पिता, भाई व मकान मालिक की गवाही को देखते हुए व ब्यान 164 सी.आर.पी.सी. को ध्यान में रखते हुए किशोर न्याय बोर्ड पानीपत ने अपने फैसले में वाद-विवादित बालक को दोषी करार दिया। जो पहले ही विवादित बालक एक वर्ष चार महीने की सजा काट चुका था। इस कारण दोषी को अण्डर गोन (पहले ही सजा काट चुका) किया गया व 6 महीने के प्रोबेशन पर 50 हजार के प्रोबेशन बॉण्ड पर छोड़ा गया।
पुनित लिम्बा ने बताया कि पीडि़ता को 3 लाख रूपये की राशि उनके खाते में एफ.डी. के रूप में जमा करवाने बारे सरकार को आदेश दिया गया है। जो पीडि़ता को यह राशि 18 वर्ष पूर्ण होने पर प्राप्त हो सकेगी।
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